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MP Board Quarterly Exam Time Table 2024-25 – DPI द्वारा कक्षा 9th to 12th त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 Time Table जारी, टाइम टेबल यहाँ देखिये

MP Board Quarterly Exam Time Table

MP Board Quarterly Exam Time Table – DPI द्वारा कक्षा 9th to 12th त्रैमासिक परीक्षा Time Table जारी

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /अकादमिक/त्रै.प. /105/2024-25/1423 भोपाल दिनांक 02-09-2024

आदेश का विषय – शैक्षणिक  सत्र 2024-25 की त्रैमासिक परीक्षा की समय सारणी जारी करने विषयक.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा सत्र 2024-25 की त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल (Quarterly Exam Time Table) जारी कर दिया गया है. परीक्षा का समय 03:00 घंटे का रहेगा.

High School के अंतर्गत कक्षा 9 वी एवं कक्षा 10 वी की त्रैमासिक परीक्षा (Quarterly Exam) दिनांक 18 सितम्बर, 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को समाप्त होगी.

Higher Secondary कक्षा 11th एवं कक्षा 12th की Quarterly Exam परीक्षा 18 सितम्बर, 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 28 सितम्बर, 2024 को समाप्त होगी.

परीक्षा का समय - कक्षा 9 वी एवं 10 वी की परीक्षा का समय प्रातः 09:00 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा, जबकि कक्षा 11 वी और कक्षा 12 वी की परीक्षा का समय प्रातः 09:00 से दोपहर 12:00  एवं दोपहर 02:00 बजे दसे 05:00 बजे तक रहेगा.

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा जारी सत्र 2024-25 की त्रैमासिक परीक्षा Quarterly Exam संशोधित Time Table

Download Quarterly Exam Time Table in PDF

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Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti Rules Order Dated 15-11-2017 - पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017 यहाँ से डाउनलोड कीजिए

Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti  Rules Order Dated 15-11-2017

Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti  Rules Order Dated 15-11-2017 पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /एफ/22/पं-1/2017 भोपाल दिनांक 15/11/2017

आदेश का विषय – ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति.

आदेश का विवरण – अब पंचायत सचिव के परिजनों को भी मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

Panchayat Secretary Compassionate Appointment Rules Order Dated 15-11-2017

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके परिवार के उचित जीवन-यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध  में ‘पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तें जारी की है.

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

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GAD MP New Order Date 29-08-2024 - पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

पदोन्नति नहीं लेने पर भविष्य में नहीं मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 807/1998160/2024/1/3, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2024

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना ।

आदेश सन्दर्भ - इस विभाग का परिपत्र क्र० एफ 1-1/1/वैआप्र/99, दिनांक 23.9.2002,

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 4 द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि -

"ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, को जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इंकार करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नत्ति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावे, साथ ही, पदोन्नति आदेश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में, पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावेगा।"

2- राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वैआप्र/99, दिनांक 23.9.2002 की कंडिका-4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -

"इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जावेगा, परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।"

3- उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा पुराने निर्णित प्रकरण पुनः नहीं खोले जायेंगे।

GAD MP New Order Date 29-08-2024

Download GAD MP Order in PDF.

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MP Education Surplus Teachers counseling - अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, DPI ने जारी किया शेड्यूल

MP Education Surplus Teachers counseling - अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, DPI ने जारी किया शेड्यूल
MP Education Surplus Teachers counseling - अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, DPI ने जारी किया शेड्यूल

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, गौतम नगर, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/स्था-3/02/2024/2562, भोपाल, दिनांक 23/08/2024

आदेश का विषय - अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक ।

आदेश का विवरण - विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 08.09.2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए है। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः-

1- विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से, जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों को. शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 28.08. 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/जिले द्वारा चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

2- जिलों में वर्ग-3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल / कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावे ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भली-भांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावें।

>>> Surplus Teachers List : Primary, Middle Schools, High School और Higher Secondary Schoolsमें अतिशेष शिक्षकों की जानकारी यहाँ देखिए.

3- अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा-

(1) संबंधित अतिशेष शिक्षक जिस शाला में पदस्थ है उस शाला में यदि श्रेणी-3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद के चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। उक्त शाला में यदि एक से अधिक अतिशेष शिक्षक पदस्थ है एवं अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से शाला में रिक्त पद कम है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेडेशन अनुसार) द्वारा उसी शाला के रिक्त पद पर पदस्थापना हेतु वरिष्ठता सूची के कम में शाला का चयन किया जाएगा।

(2) क्रमांक 3 (1) प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् श्रेणी-3 के शेष अतिशेष शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा।

4- अतिशेष शिक्षकों की जिलावार सूची सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की पृथक-पृथक गूगलशीट में शेयर की गई है। उक्त गूगलशीट में जिले के सभी अतिशेष शिक्षकों के ग्रेडेशन नंबर उनके नाम के साथ प्रविष्ट करके रखें। इसी गूगलशीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा।

5- अतिशेष शिक्षकों को निम्नानुसार 2 श्रेणी में बांटा जाकर क्रमशः काउसंलिग हेतु आमंत्रित किया जाएगाः-

  • श्रेणी-अ. ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा (गणित/विज्ञान/कृषि) विषय से उत्तीर्ण हैं एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते है।
  • श्रेणी-ब. उपरोक्त श्रेणी अ के शिक्षकों को छोड़कर शेष शिक्षक

6- सर्वप्रथम श्रेणी-अ के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है, उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा। ऐसे शिक्षक स्वेच्छानुसार जिले में प्रयोगशाला शिक्षक (सहायक शिक्षक विज्ञान) के रिक्त पद अथवा अन्य रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात् श्रेणी अ के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण करेगे।

7- श्रेणी-अ के समस्त अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात् श्रेणी-ब के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है. उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा। उक्त शिक्षक जिले में प्रयोगशाला शिक्षक (सहायक शिक्षक विज्ञान) के पदों को छोडकर शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात् श्रेणी-ब के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे।

8- काउंसलिंग प्रातः ठीक 11:00 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा-

1. गणित/विज्ञान/कृषि विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षक
2. अन्य विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षक
3. गणित/विज्ञान/कृषि विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षक
4. अन्य विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षक

जो उपरोक्तानुसार चरणों में कमशः सम्पादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर है उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट-1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी।

9- प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के मुख्यालय वाले जिले में स्वयं तथा उनके संभाग के अन्य जिलों में उनके द्वारा नामांकित अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेगे। काउंसलिंग प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।

10- राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत् रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से webex के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुडी रहेगी। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय-समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएँगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

11- काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाऐगे।

12- जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30.08.2024 तक संचालनालय को हार्ड एवं सॉफ्‌टकापी में संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

Download DPI Order in PDF.

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STARS Scheme Teachers Resources Package

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सभी शिक्षकों को टेबलेट क्रय करने के आदेश, विभाग से मिलेगी 15 हजार की राशि

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / राशिके /आईसीटी /2024/3886, भोपाल दिनांक 20/08/2024

आदेश का विषय - टीचर्स रिर्सोस पैकेज के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टैबलेट क्रय करने बावत ।

आदेश का विवरण -

  • टेबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा
  • क्रय उपरांत शिक्षक के खाते में जारी की जायेगी राशि
  • चार वर्ष बाद शिक्षक का हो जाएगा टेबलेट
  • टेबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम होने पर
  • शिक्षक स्वयं अतिरिक्त राशि लगाकर उच्च स्पेसिफिकेशन का टेबलेट क्रय कर सकते हैं

शिक्षकों को टेबलेट क्रय के सम्बन्ध में RSKMP Order तथा Tablet Specifications

Download RSKMP Order तथा Tablet Specifications

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CWSN Students के लिए स्कूलों में होगी Special Educator की नियुक्ति, DPI Order यहाँ देखिये

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SSS2-Special Educator : CWSN Students के लिए स्कूलों में होगी Special Educator की नियुक्ति

विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की होगी नियुक्ति, अतिथि स्पेशल एजुकेटर व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश एवं समय सारणी यहाँ देखिये

विभाग / कार्यालय का नाम - समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha), समग्र शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश (सेकेण्ड्री एजुकेशन) लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक/CWSN/अतिथि स्पेशल एजुकेटर / 2024-25/2516, भोपाल, दिनांक- 20/08/2024

आदेश का विषय - समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था के संबंध में।

आदेश का संदर्भः-क्रमांक /स.शि.अ./CWSN/AWP/वि.अति.शि./2023-24/1233 भोपाल, दिनांक 06.07.2023

समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था के संबंध में आदेश

Download Order In PDF.

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MPBSE HS (10th) एवं HSS (12th) Board Exam Time Table 2025

MPBSE HS (10th) एवं HSS (12th) Board  Exam Time Table 2025

MPBSE HS (10th) एवं HSS (12th) Board Exam Time Table 2025

MP Board हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2025 का Time Table घोषित,  25 फरवरी 2025 से शुरू होगी परीक्षा.

विभाग / कार्यालय का नाम - माध्यमिक शिक्षा मण्डल, (MPBSE), मध्यप्रदेश भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /3536/प.स./2024 भोपाल दिनांक 06/08/2024

विषय - मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2025 की परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम।

MPBSE द्वारा कक्षा 10 वी (High School) एवं कक्षा 12 वी (Higher Secondary) Board Exam 2025 का Time Table घोषित कर दिया गया है. MP Board Exam 2025 दिनांक 25 फरवरी 2025 से शुरू होगी तथा 25 मार्च 2025 को समाप्त होगी. इस बार बोर्ड परीक्षा का समय प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक रखा गया है.

mpbse द्वारा नियमित / स्वाध्यायी / दृष्टिहीन मूकबधिर (दिव्यांग) परीक्षार्थियों की Exam 2025 एक साथ आयोजित की जा रही है.

MPBSE द्वारा जारी Exam 2025 टाइम टेबल आगे दिया जा रहा है,

MP Board High School Exam 2025 / 10th Time Tabe 2025

MP Board Class 12 th Time Table

MP Board Higher Secondary Exam 2025 / 12th Time Tabe 2025

Download MP Board Class 10th / 12th Exam 2025 Time Table in PDF 

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