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Covid-19 : MP Govt. New Guidelines - 1 June से होगा MP में Unlock, गृह विभाग ने जारी की नई गाईडलाइन

Covid-19 : MP Govt. New Guidelines, MP Unlock Guidelines, MP me Kya Khulega aur Kya Band Rahega?

1 June से होगा MP में Unlock, गृह विभाग ने जारी की नई गाईडलाइन (Guidelines)

विभाग / कार्यालय का नाम - गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी-2, भोपाल, दिनांक 29 मई, 2021

आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश|

आदेश का विवरण - गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी इस आदेश में  कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी को देखते हुए प्रदेश में 1 जून 2021 से लागु की जाने वाली नई गाईडलाइन (New Guidelines) जारी की गई है.

आदेश में 1 जून से प्रारंभ हो रही अनलाक प्रक्रिया के तहत राज्य के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां, ये प्रतिबंध प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियाँ (परिशिष्ट - 1), प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां (परिशिष्ट – 2), संक्रमण की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक एवं 5% से कम दर के नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ (परिशिष्ट – 3) और कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन (परिशिष्ट – 4) संलग्न दिए गए हैं.

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धी आदेश

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Covid-19 की पृष्ठभूमि में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए मंत्री समूह (Group of Ministers) का गठन

School Kab Open Honge, MP School Open Time Covid-19 की पृष्ठभूमि में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में  सुझाव देने के लिए मंत्री समूह (Group of Ministers) का गठन

Covid-19 की पृष्ठभूमि में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में  सुझाव देने के लिए मंत्री समूह (Group of Ministers) का गठन

विभाग कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन,  मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक एफ ए-3-23/2021/ एक(1) भोपाल दिनांक 29 मई 2021

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP) द्वारा मध्यप्रदेश में शासकीय एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों तथा प्रशिक्षण के सञ्चालन के उद्देश्य से कोविड-19 पृष्ठभूमि में भविष्य की रणनीति निर्धारण के लिए मंत्री समूह (Group of Ministers) का गठन किया गया है.

मंत्री समूह इस प्रकार है –

1 श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री,
खेल एवं युवा कल्याण, तकनिकी शिक्षा, कौशल विउकास एवं रोजगार विभाग
2 सुश्री मीना सिंह मांडवे, मंत्री,
जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
3 श्री विश्वास कैलाश सारंग, मंत्री,
चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी रहत एवं पुनर्वास विभाग
4 डॉ. मोहन यादव, मंत्री,
उच्च शिक्षा विभाग
5 श्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री,
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन विभाग
6 श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे, राज्यमंत्री,
आयुष (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन विभाग

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग इस समूह की समन्वयक होंगी.

समूह अपने सुझावों को अंतिम रूप देने से पूर्व जिला, विकासखण्ड, ग्राम एवं नगर स्तर पर कार्यशील क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों एवं विषय विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श कर सकेगा. 

मंत्री समूह गठन के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

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CM Covid-19 Anukampa Niyukti Yojana Order - मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना आदेश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्र का प्रारूप

Mukhyamantri Covid-19 Anukampa Niyukti Yojana Order - मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना आदेश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्र का प्रारूप

विभाग कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 28 मई 2021

आदेश का विषय - "मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” लागू किए जाने के संबंध में.

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP) द्वारा राज्य शासन के अंतर्गत कार्यरत कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले / दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर / आउटसोर्स / मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक / सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने सम्बन्धी निर्देश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन का फार्मेट जारी किया गया है.

"मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 28 मई 2021

आदेश PDF में Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Covid-19 महामारी के अंतर्गत अस्थायी मानव संसाधन को न्यूनतम 89 दिवस (Days) कार्य अनुभव के आधार पर अनुभव प्रमाण-पत्र (10% Weightage) देने के सम्बन्ध में NHM Order


Covid-19  महामारी के अंतर्गत अस्थायी मानव संसाधन को न्यूनतम 89 दिवस (Days) कार्य अनुभव के आधार पर अनुभव प्रमाण-पत्र (10% Weightage) देने के सम्बन्ध में NHM Order

विभाग / कार्यालय का नाम – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / एनएचएम / एचआर / सेल-1 / 2021 / 8671 भोपाल दिनांक 24/05/2021

आदेश का विषय – कोविड-19 महामारी के अंतर्गत अस्थायी मानव संसाधन को न्यूनतम 89 दिवस कार्य अनुभव के आधार पर अनुभव प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में.

आदेश का विवरण – मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के समय में अस्थायी रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में 89 दिन कार्य करने वालों को अनुभव प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा. अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आगामी संविदा भर्ती प्रक्रिया में 10 प्रतिशत अधिभार अंक का लाभ मिलेगा.

अनुभव प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश आदेश 

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Participate in Ankur Program and Win Pranavayu Award- अंकुर कार्यक्रम जन सहभागिता द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान में भाग लीजिए और जीतिए प्राणवायु अवार्ड

पर्यावरण विभाग की संस्था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (EPCO) द्वारा वृक्षारोपण का बड़ा अभियान

Participate in  Ankur Program and Win Pranavayu Award-  अंकुर कार्यक्रम जन सहभागिता द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान में भाग लीजिए और जीतिए प्राणवायु अवार्ड

कार्यक्रम का संचालन : अंकुर कार्यक्रम का सञ्चालन पर्यावरण विभाग की संस्था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (EPCO - Environmental Planning and Coordination Organization) द्वारा किया जाएगा. वृहद् वृक्षारोपण के इस अभियान में भाग लेकर आप जीत सकते हैं 'प्राणवायु अवार्ड'.

अंकुर कार्यक्रम जन सहभागिता द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान – मध्यप्रदेश शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य के आम लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जनभागीदारी प्रतियोगिता शुरू की गई है. अंकुर कार्यक्रम में सहभागिता के लिए वायुदूत एप के माध्यम से पंजीयन किया जा सकेगा. यह जानकारी आप Gyandeepinfo.inपर देख रहे हैं. प्रतियोगिता के लिए वृक्षारोपण कार्य की फोटोग्राफ अपलोड करना तथा नियुक्त सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन कार्य के लिए वायुदूत एप का उपयोग करना है.
 

इसपोस्टमेंआपजानेंगे -

  • अंकुर कार्यक्रम में सहभागिता के लिए पंजीयन कैसे करें?
  • वायुदूत एप कैसे डाउनलोड करें?

जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित

Vayudoot App – वायुदूत एप वृक्षारोपण गतिविधि के लिए स्मार्ट निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के "अंकुर" कार्यक्रम की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए MAP-IT, Dept of Science and Technology Govt of MP द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल एप है. यह एप आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए Gyandeepinfo.in द्वारा 'वायुदूत एप' डाउनलोड की लिंक पोस्ट में आगे दी गई है.

प्रतिभागियों के लिए सामान्य निर्देश -

■ सहभागिता हेतु गूगल प्ले स्टोर से वायुदूत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन करें, वायुदूत एप डाउनलोड करने की लिंक पोस्ट में आगे दी गई है.

■ प्रतिभागियों द्वारा पौधरोपण कर ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड करना होगा

■ पौधरोपण के 30 दिन बाद पौधे की नवीन फोटो ऐप पर अपलोड कर सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे

■ जिलों में वेरिफायर्स द्वारा सत्यापन कराया जायेगा

■ जिले स्तर पर कुल प्राप्त प्रविष्टियों में से कंप्यूटराइज्ड लॉटरी द्वारा विजेताओं का चयन

■ चयनित विजेताओं की सूची वायुदूत ऐप में अपलोड की जायेगी

Google Play Store से Vayudoot App डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Govt. Employee COVID-19 Treatment Order : शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में Health Department का आदेश

Govt. Employee COVID-19 Treatment Order : शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में Health Department का आदेश

शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में Health Department का आदेश

विभाग का नाम - संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें. मध्यप्रदेश पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक -सी-6 / एम.आर. / 2020 / 645 भोपाल दिनांक 11/09/2020

आदेश का विषय - शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में।

आदेश का विवरण - शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें. मध्यप्रदेश पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल का आदेश इस प्रकार है -

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते है। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जाँच / उपचार एवं दवाईयाँ जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागू होगी। जिसका बिन्दुवार पत्रक संलग्न है।

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें. मध्यप्रदेश पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल का आदेश 

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COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana - मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना नियम एवं दावा आवेदन प्रारूप पीडीएफ में

MP Govt. MukhyaMantri COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana Rules & Application Form PDF

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना नियम एवं दावा आवेदन प्रारूप पीडीएफ में

विभाग का नाम – वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / आर 1153 / 2021 / नियम / चार भोपाल दिनांक 21/05/2021

आदेश का विषय -  मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागु किये जाने के सम्बन्ध में.

विवरण - मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य की सेवा में कार्यरत कार्मिकों की अकस्मात मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागु की है.  

इस पोस्ट में आप पाएंगे –

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना सम्बन्धी नियम और

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन पत्र प्रारूप PDF में 

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन पत्र प्रारूप PDF में डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i. मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

ii. दावेदार का पहचान प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)

iii. मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)

iv. मृतक के परिवार का विवरण मृतक के पति / पत्नी (जैसा लागू हो), विधिक संतानें / माता पिता का विवरण (अभिलेखीय साक्ष्य की प्रमाणित प्रति)

v. प्रयोगशाला रिपोर्ट (आरटीपीसीआर / आरएटी) जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 के परीक्षण में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। (मूल या प्रमाणित प्रति में)

vi. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल में)

vii. रद्द (कैंसिल) किया हुआ चैक (मूल में) / पासबुक की छायाप्रति जिसमें बैंक खाते का संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो.

viii. आऊटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में संबंधित आऊटसोर्स एजेन्सी का मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की मूल प्रति )

ix. कोविड-19 पॉजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई अथवा कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात किसी बिमारी से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र । जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो तो इस संबंध में परिवार का सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसमें मृत्यु की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख हो ।

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