Cyber Awareness Day in Schools
शालाओं में साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश
कार्यालय / विभाग का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश.
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र./रा.शि.के./पा.पु./2021/1947 भोपाल दिनांक 21/10/2021
आदेश का विषय - साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने विषयक.
संदर्भ - भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का पत्र 27.9.2021
आदेश का विवरण
कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्यार्थियों की शिक्षा की निरंतरता के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रचलित हुआ है एवं वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम को शिक्षण पद्धति में अपनाते हुए मिश्रित शिक्षण विधियां उपयोग में लाई जाने लगी हैं।
साइबर जागरुकता
जैसा कि विदित है, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में अतिशय वृद्धि और तेजी से उभरती प्रद्योगिकी के कारण साइबर अपराध में कठिन चुनौतियां सामने आई हैं। यद्यपि प्राम्भिक स्तर के हमारे विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता शत-प्रतिशत नहीं है तथापि विद्यार्थियों को आयु वर्ग के अनुसार डिजिटल डिवाइस के उपयोग के सम्बन्ध में जागरूक किया जाना सर्वथा उपयुक्त है, जिससे वे घर पर अपने पालकों से साइबर जागरूकता के बारे में चर्चा कर सकते हैं।
प्रति बुधवार साइबर जागरुकता दिवस मानाने के निर्देश
प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से एक घंटे के लिए साइबर जागरूकता दिवस मनाये जाने के निर्देश हैं। इसके अंतर्गत जिला स्तर से शिक्षकों में साइबर जागरूकता के लिए विशेषज्ञों से चर्चा / संवाद सत्र ऑनलाइन माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर आयोजित किये जा. सकते है. ऐसे आयोजनों में यथासंभव पालकों और समुदाय की भी सहभागिता कराई जाना चाहिए.
साइबर जागरुकता दिवस हेतु सुझावात्मक गतिविधियाँ
प्राम्भिक स्तर के विद्यार्थियों के सुझावात्मक गतिविधियों निम्नानुसार हो सकती हैं :
1) साइबर अपराध की जानकारी.
2) साइबर अपराध के प्रकार फिशिंग, मूल दस्तावेजों की सुरक्षा, साइबर स्टाकिंग, कंप्यूटर का नुकसान, उगाही करना (phishing, identity theft, cyber stalking, cyber obscenity, computer vandalism, ransomware)
3) सोशल मीडिया पर फ़र्जी एप्स, फर्जी खबर, fake whatsapp message, fake e-mail fake post, fake customer care.
4) इंटरनेट नीति (internet ethics) सुरक्षित रूप से ई मेल, मोबाइल का उपयोग.
5) मोबाइल एप्स की सुरक्षा, साइबर हाइजीन.
6) साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग हेतु विकसित किये गए पोर्टल की जानकारी.
अन्य गतिविधियाँ
उपरोक्तानुसार अकित गतिविधियों के अतिरिक्त विद्यालय में अध्ययनरत आयु वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले डिजिटल डिवाइस (कंप्यूटर, मोबाइल, उनके पालकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले क्रेडिट कार्ड, बैंक की गतिविधियों इत्यादि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध (पुलिस, साइबर शाखा आदि से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा सकता है। विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद, पोस्टर बनाने, स्लोगन लिखना, छोटी-छोटी कहानियां लिखना इत्यादि रचनात्मक सत्र आयोजित किये आ सकते हैं।
गतिविधियों का अभिलेख - जिले / विद्यालय स्तर पर कृत गतिविधियों का अभिलेखीकरण भी किया जाये.
शालाओं में साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश
Cyber Awareness Day in Schools : Download RSK Order in PDF
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