MP Board Exam फीस छूट सम्बन्धी आदेश जारी, Sambal Yojana, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों सहित विभिन्न श्रेणी के नियमित छात्रों को मिलेगी परीक्षा फीस में छूट
विभाग का नाम - माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MPBSE) मध्यप्रदेश, भोपाल
आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/ 1885/परीक्षा समन्वय/ 2020 भोपाल दिनांक 24/11/2020
विषय - शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन-पत्र भरना एवं शुल्क में रियायत संबंधी।
MP Board Exam Fee Concession Order
विवरण – माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा Board Exam 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा शुल्क में छूट के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है, MP Board द्वारा दिनांक 24/11/2020 को जारी आदेश के अनुसार इस वर्ष बोर्ड परीक्षा शुल्क में Sambal Yojana के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों, मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों (यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक नहीं है), मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों (यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु. 1.08 लाख से अधिक नहीं है), नेत्रहीन, मूक-बधिर, स्पास्टिक सेरेब्रल पालसी (मानसिक रूप से विकलांग) से पीड़ित परीक्षार्थियों, तथा कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क से छूट प्रदान की गई है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों को केवल प्रथम अवसर के लिए सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क छूट दी गई है.
शुल्क छूट संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्राचार्य को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग संस्था में जाकर प्रमाण-पत्रों की जांच कर सकेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया विगत वर्षों अनुसार रहेगी।
Exam Fee Concession के सम्बन्ध में MPBSE द्वारा जारी आदेश
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