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MP Board 10th – 12th Practical Exam Date – एम पी बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा डेट घोषित

MP Board 10th – 12th Practical Exam Date

MP Board 10th – 12th Practical Exam Date – एम पी बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा डेट घोषित

MP Board High School Practical Exam Date

MP Board Higher Secondary Practical Exam Date

विभाग / कार्यालय का नाम - माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (MPBSE BHOPAL)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / गोपनीय समन्वय / 2016 /2023 भोपाल, दिनांक 28/12/2023

आदेश का विषय - हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्रायोगिक परीक्षा वर्ष 2024 (नियमित एवं स्वाध्यायी)

आदेश का विवरण – MPBSE ने MP Board High School / Higher Secondary Practical Exam की तिथियाँ घोषित कर दी है. MP Board द्वारा जारी आदेश अनुसार कक्षा 10 वी एवं 12 वी  (हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी) की प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी – मार्च 2024 में आयोजित की जाएगी.

प्रायोगिक परीक्षा के सम्बन्ध में MPBSE Order 2024

Download MPBSE Order in PDF.

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Rs 350/- Transport Allowance to Disabled Govt Employees - निःशक्त शासकीय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता 350/- रूपये देने सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

Transport Allowance to Disabled Govt Employees Rs 350/-

Transport Allowance to Disabled Govt Employees Rs 350/-

निःशक्त शासकीय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता 350/- रूपये देने सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 1-3/2018/26-2 भोपाल दिनांक 21/03/2018

प्रति – शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

आदेश का विषय – वाहन / परिवहन भत्ते की स्वीकृति.

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल.के इस आदेश के अनुसार प्रदेश के निःशक्त शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब 350/- रूपये प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता मिलेगा.

निःशक्तजन परिवहन भत्ता रूपये 350/- आदेश 

Download Order in PDF.

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MP Govt. General Holiday Year 2024 - सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ घोषित.

Govt. General Holiday Year 2024

Govt. General Holiday Year 2024

MP Govt. General Holiday Year 2024 - सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ घोषित.

 विभाग का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग,मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - मध्य प्रदेशराजपत्र (असाधारण) क्रमांक 389] क्र.एफ 3-8-2023-एक-4 भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2023

विवरण - इस राजपत्र में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ (General Holiday - 2024) घोषित की गई है. राजपत्र में वर्ष 2024 के लिए सामान्य अवकाश के साथ ही 62 ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किए गए हैं. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को घोषित ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

Govt. Holiday Year - 2024

वर्ष 2024 के लिए सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश सूची

Download Order (Gazette) in PDF 

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M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

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MP Tribal Department Order - पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित करने का आदेश यहाँ देखिये

MP Tribal Department Order - पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित करने का आदेश यहाँ देखिये

MP Tribal Department Order - पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित करने का आदेश यहाँ देखिये

जनजातीय कार्य विभाग में भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित की जाएगी, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किये निर्देश

संकुल स्तर पर होगा रिकॉर्ड संधारित

विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/शि. स्था. 04/404/2023/19689 भोपाल, दिनांक 6/10/2023

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करने विषयक।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक शि.स्था.04/404/भाग 2 /2023/ 13437 दिनांक 07/07/2023

विषयांर्तगत संदर्भित पत्र अनुसार विभागीय अतिथि शिक्षकों के संबंध में की गई कार्यवाही के परिपेक्ष्य में जिला/ विकासखण्ड कार्यालय स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही और सुनिश्चित की जावे -

1. संकुल प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष-2018/2020/2023 की छायाप्रति प्राप्त कर रिकार्ड में संधारित करेंगें।

2. संकुल प्राचार्य जानकारी दर्ज करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगें, कि अतिथि शिक्षक द्वारा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, 2020, 2023 उत्तीर्ण की हो। जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल के राजपत्र क्र. 586 दिनांक 7 नवम्बर 2022 के नियम 11 के संशोधन उपनियम 4 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत किये गए हैं। EWS प्रमाणपत्र धारी ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी मार्कशीट में Not Qualified लिखा हो, किन्तु उनको 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त है, ऐसे आवेदकों में EWS प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी जानकारी पोर्टल पर क्वालिफाइड मानकर अपडेट करें।

3. अतिथि शिक्षकों द्वारा उत्तीर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में किसी एक वर्ग (उच्च वर्ग) / वर्ष की जानकारी ही दर्ज करें।

जिला अधिकारी अपने जिले के अधीनस्थ समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य(प्राचार्य उ.मा.वि, हाई स्कुल, सी.एम. राइज अंतर्गत से जानकारी दिनांक 30.10.2023 तक आवश्यक रूप से जानकारी अद्यतन कराना सुनिश्चत करें।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी सम्बन्धी ट्राइबल विभाग का आदेश 

Download Tribal Irder in PDF.

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Increase Salary Order for Tribal Guest Teachers - अतिथि शिक्षकों का मानदेय हुआ दुगुना, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश यहाँ देखिये

Increase Salary Order for Tribal Guest Teachers 

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अतिथि शिक्षकों का मानदेय हुआ दुगुना, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश यहाँ देखिये

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भी अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी आदेश जारी

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /519/1465380/2023/25-1 भोपाल दिनांक 06/10/2023

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय और अनुमोदन अनुसार जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत शालाओं में अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दुगुना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतिथि शिक्षक वर्ग - 1 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 9000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय - 18000/-

अतिथि शिक्षक वर्ग - 2 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 7000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय - 14000/-

अतिथि शिक्षक वर्ग - 3 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 5000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय- 10000/-

साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वह ही मानदेय दिया जाएगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है.

स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश

इससे पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में दिनांक 03/10/2023 को आदेश जारी किया है. यह आदेश आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं.

अतिथि शिक्षको के मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी जनजातीय कार्य विभाग आदेश दिनांक 06/10/2023

Download Tribal Department Order in PDF

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Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order - शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order 

Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order - शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक –आदेश क्रमांक 1816 / 1315461/2023/20-1, भोपाल, दिनांक - 06/10/2023

आदेश का विषय - विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार तथा अवकाश की प्रविष्टि के सम्बन्ध में.

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार तथा अवकाश की प्रविष्टि के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश इस आदेश के माध्यम से जारी किये हैं.

अर्जित अवकाश सम्बन्धी आदेश दिनांक 06/10/2023

Download Order in PDF.

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Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023 - उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश यहाँ देखिये

Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023

Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023 उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023

उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 1556/2537/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/10/2023

आदेश का विषय - मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में.

संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11/1/2008/ नियम / चार, दिनांक 24.01.2008,

आदेश का विवरण – वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को उच्चतर वेतनमान (समयमान वेतनमान) प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

  • संवर्ग / पदनाम – उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग

  • वर्ग – स

  • नियुक्ति दिनांक : लेवल – 9 (36200-114800)

  • 10 वर्ष में प्रथम : लेवल – 10 (42700-135100)

  • 20 वर्ष में द्वितीय : लेवल – 12 (56100-177500)

उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धी आदेश 05/10/2023

Download Adhyapak Samvarg Time Scale Pay Order in PDF

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