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MP School Teaches Bharti Niyam 2018 - मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 यहाँ देखिये

“मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018” 

“मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018”; Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018

Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018

विभाग / कार्यालय का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्र. एफ 1-59 / 2018/20-1 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

(स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 426 भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2018)

विवरण - स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 जारी किये गए. राजपत्र में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा का गठन, भर्ती का तरीका, वर्गीकरण, वेतनमान, पदों पर नियुक्ति, सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक अर्हताएं, निरर्हताए, सीधी भारती में चयन तथा नियुक्ति की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया एवं चयन सूचि तैयार करना, परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, वरिष्ठता का निर्धारण, सेवा की अन्य शर्तें, आदि के सम्बन्ध में नियम जारी किये हैं.

“मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018”

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MP Board Project – Practical अंक योजना (Blue Print) में परिवर्तन, HSS के सभी विषयों में होंगे प्रोजेक्ट / प्रायोगिक की अंक नई योजना 2022-23

MP Board Project – Practical अंक योजना (Blue Print) में परिवर्तन, HSS के सभी विषयों में होंगे प्रोजेक्ट / प्रायोगिक के अंक नई योजना

MP Board Project – Practical अंक योजना (Blue Print) में परिवर्तन, HSS के सभी विषयों में होंगे प्रोजेक्ट / प्रायोगिक की अंक नई योजना 2022-23

MP Board HS एवं HSS Students के लिए Important Information

MP Board New Blue Print of Queation Paper.

MP Board HS / HSS Project marks.

MP Board HS / HSS Practical Marks.

MP Board New Blue Print for Project & Practical Marks.

विभाग / कार्यालय का नाम - माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MPBSE), म0प्र0 भोपाल

विज्ञप्ति क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /3446/विद्योचित/ 2022 भोपाल दिनांक 08.06.2022

विज्ञप्ति का विवरण – माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MP Board), मध्यप्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 से High School एवं Higher Secondary प्रायोगिक एवं प्रोजेक्ट वर्क के अंक विभाजन में बदलाव किया है. MPBSE द्वारा दिनांक 08.06.2022 को जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रोजेक्ट एवं प्रायोगिक के लिए New Blue Print में निम्न परिवर्तन किये गए हैं –

1. High School के सभी विषयों के मूल्याङ्कन मेंसैद्धान्तिक प्रश्न पत्र 75 अंक का होगा तथा प्रोजेक्ट / प्रायोगिक कार्य के लिए 25 अंक रहेंगे.

2. Higher Secondary के प्रायोगिक वाले विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 70 अंक के तथा प्रायोगिक के 30 अंक रहेंगे.

3. Higher Secondary के अन्य विषयों में जिनमे प्रायोगिक नहीं है उनके सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 80 अंक के और प्रोजेक्ट वर्क के 20 अंक रहेंगे.

MP Board द्वारा प्रोजेक्ट एवं प्रायोगिक अंकों में परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञप्ति

Download MPBSE Order in PDF

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Online registration of player students : खिलाड़ी छात्र-छात्राओं का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन DPI Order

खिलाड़ी छात्र-छात्राओं का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन DPI Order

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आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/शा.शि./ए/01/wp7081/ एम. पी. ऑनलाईन / 2022-23/392 भोपाल दिनांक 03/06/2022

आदेश का विषय - मप्र. शालेय खेल-कूद गतिविधियों के संचालन हेतु ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट सिस्टम की website के संबंध में

संदर्भ-शा.शि./ए/01/w97081/ एम. पी. ऑनलाइन / 2022-23/193 दि. 17.03.2022

आदेश का विवरण – School Education Department मध्यप्रदेश द्वारा शालेय खेलकूद गतिविधियों के व्यवस्थित सञ्चालन तथा खिलाड़ी स्कूली छात्र-छात्राओं के पंजीयन के लिए Sports Management System तैयार किया गया है. इस कार्य हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा mponline के माध्यम से sports.mponline.gov.in वेबसाइट तैयार की गई है.

sports.mponline.gov.in वेबसाइट पर Schools, School Students और Teachers का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. Sports Management System की पूरी जानकारी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश देखिये –

Sports Management System के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश


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M.Ed. and M.Ed. (science) Admission Rules - RSK ने जारी किये M.Ed. और M.Ed. (विज्ञान) प्रवेश नियम 2022-23

M.Ed. and M.Ed. (science) Admission Rules

M.Ed. and M.Ed. (science) Admission Rules - RSK ने जारी किये M.Ed. और M.Ed. (विज्ञान) प्रवेश नियम 2021-22

M.Ed. और M.Ed. (विज्ञान) प्रवेश नियम 2022-23 - राज्य शिक्षा केंद्र द्वरा जारी आदेश क्रमांक  / राशिके / शिशि/2022/1192 भोपाल दिनांक 20-05-2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए विगत वर्ष (2021-22) में जारी प्रवेश नियम (Rule बुक) मान्य होगी.

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/राशिके/शिशि/2020/1398 भोपाल दिनांक 16/08/2021

आदेश का विषय – शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 06 CTEs) में सत्र 2021-22 हेतु M.Ed. और M.Ed. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण (यही नियम वर्ष 2022-23 हेतु भी मान्य होंगे)

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु एम.एड. में विभागीय एवं गैर विभागीय अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश के नियम एवं प्रवेश प्रक्रिया जारी की है. इस वर्ष शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 06 CTEs) में 50 प्रतिशत सीट पर विभागीय अभ्यर्थियों (शासकीय सेवारत् सभी संवर्ग के शिक्षक / व्याख्याता) और 50 प्रतिशत सीटों पर गैर विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा.

आदेश में RSK द्वारा महाविद्यालय वार सीट्स के विवरण के साथ विभागीय अभ्याढ़तियों हेतु निर्धारित जिले भी दिए गए हैं. M.Ed. और M.Ed. (विज्ञान) में प्रवेश हेतु पात्रता, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, प्रवेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया, सीट आवंटन आदि की पूरी जानकारी के लिए नीचे दी जा रही PDF देखिये –

M.Ed. और M.Ed. (विज्ञान) प्रवेश नियम 2022-23 (2021-22 में जारी नियम ही मान्य होंगे)

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भर्ती / प्रवेश परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) CBSE DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) Gyan Deep Info Quiz * Health Department MP MP Board (MPBSE) MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) * MP Home Department MPSOS (म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ) ScholarShip Scheme * School Education Department * Tribal Department MP 

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जानिए किन परिस्थितियों में एक सत्र में दो डिग्री (Two Degrees in one session) मान्य होगी?

जानिए किन परिस्थितियों में एक सत्र में दो डिग्री (Two Degrees in one session) मान्य होगी?

जानिए किन परिस्थितियों में एक सत्र में दो डिग्री (Two Degrees in one session) मान्य होगी?

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /यू.सी.आर./सी/134/2022/777 भोपाल दिनांक 19/04/2022

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में एक सत्र में दो डिग्री (उपाधि) धारण करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गए. ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज के समय अमान्य कर दिया गया था.

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अपने पूर्व जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार स्थिति में एक सत्र में दो डिग्री के प्रकरण मान्य करने का निर्णय लिया है –

1. एक डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार / दूरस्थ माध्यम से तथा दिसरी डिग्री नियमित होने पर .

2. दोनों डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा से होने पर.

3. एटीकेटी के कारण एक सत्र अंकित होने के कारण.

4. विश्वविद्याय सत्र विलम्ब से प्रराम्ब होने या सत्र शून्य घोषित होने की स्थिति में

एक सत्र में दो डिग्री वाले प्रकरण मान्य करने के सम्बन्ध में DPI आदेश

Download DPI Order in PDF.

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B.Ed., M.Ed., M.P.Ed., B.Ed.M.Ed., (एकीकृत तीन वर्षीय), B.A.B.Ed., B.Sc.B.Ed., B.El.Ed तथा B.Ed. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) प्रवेश नियम

B.Ed., M.Ed., M.P.Ed., B.Ed.M.Ed., (एकीकृत तीन वर्षीय), B.A.B.Ed., B.Sc.B.Ed., B.El.Ed तथा B.Ed. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) प्रवेश नियम

B.Ed., M.Ed., M.P.Ed., B.Ed.M.Ed., (एकीकृत तीन वर्षीय), B.A.B.Ed., B.Sc.B.Ed., B.El.Ed तथा B.Ed. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) प्रवेश नियम

विभाग / कार्यालय का नाम – उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 332 / 47 / सीसी / 2022 / अड़तीस भोपाल दिनांक 12/05/2022

आदेश का विवरण - उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के पाठ्यक्रमों B.Ed., M.Ed., M.P.Ed., B.Ed.M.Ed., (एकीकृत तीन वर्षीय), B.A.B.Ed., B.Sc.B.Ed., B.El.Ed तथा B.Ed. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी तथा सम्बन्धित प्रवेश नियम / मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए है.

(ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी समय सारणी आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं)

प्रवेश नियम / मार्गदर्शी सिद्धांत देखिये

Download B.Ed. - M.Ed. Rule Book in PDF (Click Here)

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School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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Salary Protection Benefit Rule : पूर्व से कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जिनकी सीधी भर्ती अंतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक पद पर हुई है उनके लिए खुश खबर, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा.

Salary Protection Benefit Rule, वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश

Salary Protection Benefit Rule : पूर्व से कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जिनकी सीधी भर्ती अंतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक पद पर हुई है उनके लिए खुश खबर, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा.

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक / वित्त-ए / एनसी / जे / वेतनसंरक्षण / 2021-22 / 32 भोपाल, दिनांक 10-05-2022

आदेश का विषय - नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश

संदर्भ : लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक / वित्त-ए / एनसी / जे / वेतनसंरक्षण / 2021-22/350-351 दिनांक 15.03.2022 (आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी यह आदेश पूर्व से विभाग में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक अथवा माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हुई है उनके वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में है. आदेश के अनुसार –

विभाग में पूर्व से कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से उच्च पद पर नियुक्त हुये हैं, उनके वेतन का निर्धारण स्टायपेंड के वेतन में किया जाकर अंतर की राशि को व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमन किया जाए। अर्थात् वह अपनी नियुक्ति के पूर्व से पा रहे वेतन को पाते रहेंगे (पूर्व की वेतन संरक्षित रहेगी)

वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश

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