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11% increase in the rate of dearness allowance of government servants, the order issued by the Finance Department, Madhya Pradesh

शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते की दर में 11% वृद्धि, वित्त विभाग मध्यप्रदेश ने जारी किया आदेश.

महंगाई भत्ता आदेश, महंगाई भत्ते की नई दर, महंगाई भत्ते की दर कितनी है?, महंगाई भत्ता वृद्धि आदेश PDF में डाउनलोड लिंक.

(11% increase in the rate of dearness allowance of government servants, the order issued by the Finance Department, Madhya Pradesh)

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – एफ 4-1/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 21 मार्च, 2022

प्रति – शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

आदेश का विषय – शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में मार्च, 2022 से वृद्धि.

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते की दर में 11 प्रतिशत वृद्धि की है, माह अक्तूबर 2021 से प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 20% की दर से दिया जा रहा है. महंगाई भत्ते में 11% प्रतिशत की वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते की दर कुल 31% हो जाएगी. 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) » Increase in DA of Govt. Employees - सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन, जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

महंगाई भत्ते में वृद्धि सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश 

वित्त विभाग का आदेश पीडीऍफ़ में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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New Teachers Salary : नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में DPI का महत्वपूर्ण निर्देश.

म.प्र. शासन का बड़ा निर्णय, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे   

MP Finance Department's New Order - गुमशुदा / लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग का नयाआदेश 

New order regarding Reservation in MP - आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश   

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Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

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New Teachers Salary : नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में DPI का महत्वपूर्ण निर्देश

New Teachers Salary Payment Guidelines

New Teachers Salary Payment Guidelines

नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में DPI का महत्वपूर्ण निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश कमांक/वित्त-ए/ एनसी/ जे / वेतनसंरक्षण / 2021-22/350 भोपाल, दिनांक 15-03-2022

प्रति - समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश.

आदेश का विषय - नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश.

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल नवीन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति उच्च पद पर (प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति आध्यमिक शिक्षक / उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर) को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन जारी किया गया है. ऐसे नव नियुक्त कर्मचारियों को अंतरिम रूप से वर्तमान पद के वेतन का 70 प्रतिशत  भुगतान के निर्देश आहरण वितरण अधिकारीयों को जारी किये गए हैं.

DPI मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 15/03/2022 को जारी निर्देश

Download DPI Order in PDF.

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CM RISE School Teacher's Selection Exam - CM RISE School Teacher's Selection के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं विस्तृत विज्ञापन यहाँ देखिये

CM RISE School Principal and Teachers Selection Process

CM RISE School Teacher's Selection के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं विस्तृत विज्ञापन यहाँ देखिये

CM RISE School Principal and Teachers Selection Process

DPI द्वारा CM Rise हेतु आवेदन करने वाले  शिक्षकों की सूची Vimarsh Portal पर जारी

1. CM Rise हेतु आवेदन करने वाले Lecturer and Uchh Madhyamik Shikshak (UMS) की सूची

2. CM Rise हेतु आवेदन करने वाले Madhyamik Shikshak and UDT की सूची

3. CM Rise हेतु आवेदन करने वाले Prathmik Shikshak and LDT की सूची

शिक्षक सूची में अपना नामदेखे तथा यदि विषय के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन है तो अपना आवेदन अपने नियुक्ति/पदोन्नति आदेश के साथ अभ्यावेदन cmriseselection@gmail.com पर ई-मेल से दिनांक 22.10.2021 तक भेज सकेंगे |

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश.

विज्ञप्ति क्रमांक – क्रमांक / सी.एम.राइज / 2021 / 2373 भोपाल दिनांक 25/08/2021

विज्ञप्ति का विवरण - प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजना सी.एम. राइज विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021 22 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 255 विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों को प्रमुख विशेषतायें निम्नानुसार है

1. विद्यालय के वृहद तथा सर्वसुविधा युक्त कैम्पस में कक्षायें KG से 12वीं तक संचालित होंगी।
2. हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण व्यवस्था
3. सभी संकायों में अध्यापन की व्यवस्था
4. विद्यार्थियों के लिये कम्प्यूटर / योग / खेल / म्यूजिक / नृत्य की शिक्षा की व्यवस्था।

उक्त विद्यालयों में ऊर्जावान उपप्राचार्य, प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक स्तर पूर्व प्राथमिक/ प्राथमिक माध्यमिक, हाई/ हायर सेकेण्डरी) के अध्यापन के लिये शासकीय शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

प्रवेश पत्र - CM RISE School Teacher's Selection Exam 07/11/2021 के Admit Card MP Open School की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, आपकी सुविधा के लिए Gyan Deep Info द्वारा CM RISE School Admit Card डाउनलोड लिंक नीचे दी जा रही है, आप अपना यूनिक आई डी (जिससे M-शिक्षा मित्र में लॉग इन करते हैं) दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

Admit Card Link - सी.एम. राइज शिक्षक चयन परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

CM RISE School Online Application Link 

यदि आप स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों में शिक्षक है तथा शिक्षा के क्षेत्र मे उच्चतम आयाम स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार करने की इच्छाशक्ति रखते हैं तो यह अवसर आपके लिये है। विस्तृत विज्ञापन तथा शर्त, आवेदन करने की प्रक्रिया www.educationportal.mp.gov.in तथा www.vimarsh.mp.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन विमर्श पोर्टल पर दिनांक 10 सितंबर 2021 तक किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी तथा आवेदन लिंक के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. चयनित स्कूलों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को शाला में बने रहने के लिए चयन प्रक्रिया में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

नोट - स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नियमित शिक्षक ही आवेदन हेतु पात्र है.

CM RISE School Teacher's Selection के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं विस्तृत विज्ञापन

 

Download DPI Order in PDF

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Insurance of employees engaged in Exam : mpbse द्वारा Board Exam में संलग्न कर्मचारियों का सामूहिक बीमा आदेश

MPBSE, MP Board Exam Update, Board Exam Info

mpbse द्वारा Board Exam में संलग्न कर्मचारियों का सामूहिक बीमा आदेश

Group insurance order of employees engaged in board exam by mpbse

विभाग / कार्यालय का नाम – माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / प्रशा / स्था. / ए-1 / 642 / 2022 भोपाल, दिनांक 04/03/2022

Insurance of employees engaged in MPBSE Board Exam

आदेश का विवरण – माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश (mpbse) द्वारा हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2021-22 में लगे शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का दिनांक 12/02/2022 से 30/04/2022 तक की अवधि के लिए सामूहिक बीमा कराया गया है.

बीमा के तहत मिलने वाली तात्कालिक राहत राशि का विवरण इस प्रकार है –

1. परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारी की Accidental मृत्यु होने की दशा में – 3,50,00/- रूपये

2. परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारी की स्थाई विकलांगता  – 2,75,00/- रूपये (एक अंग या एक पैर या एक हाथ या एक आँख)

3 परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर – 1,00,00/- रूपये

निर्धारित मापदण्ड

1. परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लगे होने सम्बन्धी मण्डल मुख्यालय / संयुक्त संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी / समन्वय अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति.

2. अधिकारी / कर्मचारी की मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा.

3. स्थाई विकलांगता (एक अंग या एक पैर या एक हाथ या एक आँख) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा.

MPBSE Order

Download MPBSE Order in PDF.

Gyan Deep Info

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Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

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Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश

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म.प्र. शासन का बड़ा निर्णय, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे

म.प्र. शासन का बड़ा निर्णय, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे 

Different categories will get relaxation in age limit and 5 percent additional marks for appointment in government service.

MP Government's big decision, different categories will get relaxation in age limit and 5 percent additional marks for appointment in government service

विभाग /कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022

प्रति - 1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, 2. समस्त संभागायुक्त, 3. समस्त कलेक्टर, 4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

आदेश का विषय - शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के जाप दिनांक 14 अप्रैल, 1972 के स्पष्टीकरण बाबत्।

आदेश का विवरण - विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का स्पष्टीकरण जारी.

विभिन्न वर्ग जिन्हें लाभ मिलेगा -

  • भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को
  • हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को
  • भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel - Ex Servicemen other ranks)  को
  • निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी अतिशेष कर्मचारियों को
  • जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी
  • कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को
  • राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" एव "डी" प्रमाण-पत्र
  • वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को
  • राजस्व विभाग के अर्न्तगत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को

> उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

> उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

देखिये सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वरा जारी आदेश (आप बिना डाउनलोड किये ज़ूम करके आदेश को देख सकते हैं)

Download GAD MP Order in PDF.

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Meritorious students will get rewards पालकों के मोटिवेशन एवं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने सम्बन्धी RSK Order

Meritorious students will get rewards

Meritorious students will get rewards पालकों के मोटिवेशन एवं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने सम्बन्धी RSK Order

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक राशिके / मीडिया-वित्त / 2021 / 020 भोपाल, दिनांक- 09/02/2022

आदेश का विषय – पालकों के मोटिवेशन एवं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किये जाने सम्बन्धी.

आदेश का सन्दर्भ - राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक-राशिके / ईएण्डआर / एकीकृत शालानिधि /2021 /5461 भोपाल, दिनांक- 05.10.2021

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपस्थिति / प्रतिभा पर्व के परिणाम के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों / उनके अभिभावकों के मोटिवेशन के लिए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है. पुरस्कार के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश इस प्रकार है -

RSK Order 

Download RSK Order in PDF.

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School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश

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Students के Learning driving licenses School के माध्यम से बनाने सम्बन्धी DPI Order यहाँ देखिये

Students के Learning driving licenses School के माध्यम से बनाने सम्बन्धी DPI Order

Students के Learning driving licenses School के माध्यम से बनाने सम्बन्धी DPI Order

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल-462023

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / अकादमिक / सी / लाडली लक्ष्मी / 2022/302 भोपाल, दिनांक 04/02/2022

प्रति 1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण प्र 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.

आदेश का विषय - शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत छात्राओं एवं अन्य छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन ड्रायविंग लायसेंस बनवाने बावत।

आदेश का संदर्भ - शासन से प्राप्त टीप क./ पी.ए/प्र.स. / स्कूल शिक्षा / 02 दिनांक 13.01.2022

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश अनुसार शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत लाड़ली लक्ष्मी छात्रों एवं अन्य छात्र-छात्राओं के Learning driving licenses स्कूल के माध्यम से बनाए जायेंगे. स्कूल द्वारा Sarthi.parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये जायेंगे, इस हेतु स्कूल के नामांकित शिक्षक को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. फरवरी माह में छात्राओं का चिन्हांकन तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा जबकि 14 से 20 मार्च तक लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा परीक्षा का आयोजन होगा.

Students Learning driving licenses के सम्बन्ध में DPI दिशा निर्देश

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