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Order for increase in DA of Government Employees : शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.

NEW DA Order - Order for increase in DA of Government Employees

Order for increase in DA of Government Employees

शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.

Order 1 : 8% DA Order Date 21/10/2021 

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 4-1/2021/ नियम / चार भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में अक्टूबर, 2021 से वृद्धि

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी, 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:

अवधि जब से देय महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देव महगाई भत्ता की दर दिनांक 01-10-2021 से भुगतान माह नवम्बर, 2021) 8% (12%+8% कुल 20%)

3/ महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
4/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
5/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
8% DA Order Date 21/10/2021 

Download DA Order In PDF.

Order 2 : स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 1879/1072/2021 /नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान.
संदर्भ - (i) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29.07.2020 एवं (ii) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1259/2021/ नियम/चार दिनांक 26.07.2021
संदर्भित आदेश क्रमांक (i) में दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुये वास्तविक वित्तीय लाभ के लिये पृथक से आदेश जारी करने का लेख था। संदर्भित आदेश क्रमांक (ii) के द्वारा जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की काल्पनिक वेतनवृद्धि को वास्तविक रूप से जुलाई 2021 अथवा जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के साथ स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके है।
2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के परिणाम स्वरूप देव एरियर्स का भुगतान हो बराबर (50% +50%) किश्तों में निम्नानुसार किया जाये -
(i). प्रथम किश्त का भुगतान माह नवम्बर 2021 में
(ii). द्वितीय किश्त का भुगतान माह मार्च 2022 में
3/ दिनांक 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहें शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाये।
4/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम / निगम / मण्डल / स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण आयोग/विश्वविद्यालय / संस्थाओं आदि के कर्मचारियों तथा स्थायीकर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्तों, जिन्हें वेतनवृद्धि दी जाती है, के संबंध में आदेश दिनांक 30.07.2020 से समुचित निर्देश जारी करने हेतु लेख किया गया था। वर्णित श्रेणियों के लिये उपर्युक्त पैरा 2 एवं 3 अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।

स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021  

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Cyber Awareness Day in Schools RSK Order : शालाओं में साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश

Cyber Awareness Day in Schools : phishing, identity theft, cyber stalking, cyber obscenity, computer vandalism, ransomware

Cyber Awareness Day in Schools

शालाओं में साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश

कार्यालय / विभाग का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र./रा.शि.के./पा.पु./2021/1947 भोपाल दिनांक 21/10/2021

आदेश का विषय - साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने विषयक.

संदर्भ - भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का पत्र 27.9.2021

आदेश का विवरण
कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्यार्थियों की शिक्षा की निरंतरता के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रचलित हुआ है एवं वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम को शिक्षण पद्धति में अपनाते हुए मिश्रित शिक्षण विधियां उपयोग में लाई जाने लगी हैं।

साइबर जागरुकता
जैसा कि विदित है, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में अतिशय वृद्धि और तेजी से उभरती प्रद्योगिकी के कारण साइबर अपराध में कठिन चुनौतियां सामने आई हैं। यद्यपि प्राम्भिक स्तर के हमारे विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता शत-प्रतिशत नहीं है तथापि विद्यार्थियों को आयु वर्ग के अनुसार डिजिटल डिवाइस के उपयोग के सम्बन्ध में जागरूक किया जाना सर्वथा उपयुक्त है, जिससे वे घर पर अपने पालकों से साइबर जागरूकता के बारे
में चर्चा कर सकते हैं।

प्रति बुधवार साइबर जागरुकता दिवस मानाने के निर्देश
प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से एक घंटे के लिए साइबर जागरूकता दिवस मनाये जाने के निर्देश हैं। इसके अंतर्गत जिला स्तर से शिक्षकों में साइबर जागरूकता के लिए विशेषज्ञों से चर्चा / संवाद सत्र ऑनलाइन माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर आयोजित किये जा. सकते है. ऐसे आयोजनों में यथासंभव पालकों और समुदाय की भी सहभागिता कराई जाना चाहिए.

साइबर जागरुकता दिवस हेतु सुझावात्मक गतिविधियाँ
प्राम्भिक स्तर के विद्यार्थियों के सुझावात्मक गतिविधियों निम्नानुसार हो सकती हैं :
1) साइबर अपराध की जानकारी.
2) साइबर अपराध के प्रकार फिशिंग, मूल दस्तावेजों की सुरक्षा, साइबर स्टाकिंग, कंप्यूटर का नुकसान, उगाही करना (phishing, identity theft, cyber stalking, cyber obscenity, computer vandalism, ransomware)
3) सोशल मीडिया पर फ़र्जी एप्स, फर्जी खबर, fake whatsapp message, fake e-mail fake post, fake customer care.
4) इंटरनेट नीति (internet ethics) सुरक्षित रूप से ई मेल, मोबाइल का उपयोग.
5) मोबाइल एप्स की सुरक्षा, साइबर हाइजीन.
6) साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग हेतु विकसित किये गए पोर्टल की जानकारी.

अन्य गतिविधियाँ
उपरोक्तानुसार अकित गतिविधियों के अतिरिक्त विद्यालय में अध्ययनरत आयु वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले डिजिटल डिवाइस (कंप्यूटर, मोबाइल, उनके पालकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले क्रेडिट कार्ड, बैंक की गतिविधियों इत्यादि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध (पुलिस, साइबर शाखा आदि से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा सकता है। विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद, पोस्टर बनाने, स्लोगन लिखना, छोटी-छोटी कहानियां लिखना इत्यादि रचनात्मक सत्र आयोजित किये आ सकते हैं।

गतिविधियों का अभिलेख - जिले / विद्यालय स्तर पर कृत गतिविधियों का अभिलेखीकरण भी किया जाये.
शालाओं में साइबर जागरुकता दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश 

Cyber Awareness Day in Schools : Download RSK Order in PDF 

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Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

मित्रों नमस्कार,

Gyan Deep Info एक प्रयास है, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी शासनादेशों को आप तक पहुँचाने का. आज Gyandeepinfo.in द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के बारे में जानकारी दी जा रही है. Gyan Deep Info की इस पोस्ट में Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 के साथ नियम में समय समय पर किये गए संशोधन का विवरण दिया गया है. आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी. निवेदन है कि कृपया इस पोस्ट से PDF डाउनलोड कर उसे share करने की बजाय पोस्ट की लिंक को share कीजिये.  

विभाग / कार्यालय का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 1783-1585-एक (तीन)-60 भोपाल दिनांक 13 जुलाई 1961 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त, 1961 के भाग 4 में प्रकाशित)

(दिनांक 02-04-1998 तक संशोधित)

विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गए व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिए सामान्य नियम बनाए गए हैं. 

Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961

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Chief Minister Excellence Award : मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

Chief Minister Excellence Award : मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार(Chief Minister Excellence Award)

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /रा.शि.के/मूल्याङ्कन/शा.शि./2021/5737 भोपाल दिनांक 14/10/2021

आदेश का विषय – मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव भेजने बाबत.

सन्दर्भ – म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 1431/2038/2021/20-2 भोपाल दिनांक 24/09/2021

आदेश का विवरण -  स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित आदेश अनुसार मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को 15 नवम्बर 2021 तक निर्धारित है.

प्रमुख सचिव महोदया के निर्देशानुसार CM RISE एवं Digital प्रशिक्षण के सन्दर्भ में एवं इसके अतिरिक्त बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों के आवेदन हो तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के हेतु उपलब्ध कराना है.

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त मध्यप्रदेश को संबोधित पत्र में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार कर ओने अभिमत सहित अनुशंसा के उपलब्ध कराने को कहा है.

Chief Minister Excellence Award - मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के सम्बन्ध में RSK Order 

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Uchch Madhyamik Shikshak Niyukti Aadesh - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश

Uchch Madhyamik Shikshak Niyukti Aadesh

Uchch Madhyamik Shikshak Niyukti Aadesh

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा दिनांक 06/10/2021 उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थापना (नियुक्ति आदेश) आदेश जारी कर दिए गए हैं.

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आभार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया। इस क्रम में दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं.

वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण देवास, खण्डवा, खरगोन, अलीराजपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बुरहानपुर एवं सतना जिले में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना आदेश जारी नहीं किए गए है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के बाद इन जिलों में अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उनके चयनक्रम अनुसार ही वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। अतः अभ्यर्थी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

उच्च माध्यमिक शिक्षक विषयावर नियुक्ति आदेश (पदस्थापना आदेश)

अंग्रेजी (English) - उच्च माध्यमिक शिक्षक  नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (06/10/2021)
अंग्रेजी (English) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.(11/10/2021)
संस्कृत (Sanskrit) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
उर्दू (Urdu) - उच्च माध्यमिक शिक्षक  नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
अर्थशास्त्र (Economics) - उच्च माध्यमिक शिक्षक  नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (06/10/2021)
अर्थशास्त्र (Economics) - उच्च माध्यमिक शिक्षक  नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (11/10/2021)
इतिहास (History) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
राजनीति विज्ञान (Political Science) - उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन सूची डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
भूगोल (Geography) - उच्च माध्यमिक शिक्षक  नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
समाज शास्त्र (Sociology) - उच्च माध्यमिक शिक्षक  नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.(06/10/2021)
गणित (Mathemetics) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेशडाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (06/10/2021)
गणित (Mathemetics) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेशडाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (11/10/2021)
जीव विज्ञान (Biology) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (06/10/2021)
जीव विज्ञान (Biology) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.(10/10/2021)
रसायन (Chemistry) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (06/10/2021)
भौतिक शास्त्र (Physics) -उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (06/10/2021)
वाणिज्य (Commerce) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (06/10/2021)
कृषि (Agriculture) - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
गृह विज्ञान (Home Science)  - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेशडाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

  NEW - लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रतीक्षा सूची के पात्र अभ्यर्थियों के  नियुक्ति  आदेश दिनांक 15-03-2022 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Guest Teachers Special Joining - विषयवार अतिथि शिक्षक उपलब्ध न होने पर अन्य विषय के अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI निर्देश

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Guest Teachers Special Joining - विषयवार अतिथि शिक्षक उपलब्ध न होने पर अन्य विषय के अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI निर्देश 

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/3606 भोपाल दिनांक 13/12/2019

आदेश का विषय – रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने के सम्बन्ध में.

सन्दर्भ –

1. लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 27/07/2019
2. लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 3206 दिनांक 11/10/2019

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा ये निर्देश माध्यमिक शालाओं (Middle School) एवं उच्च माध्यमिक शालाओं (Higher Secendary School) के लिए विषयवार अतिथि शिक्षकों की उपलब्धता न होने की स्थिति में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी किया है. यह निर्णय संभागीय समीक्षा बैठक में प्राचार्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं के सन्दर्भ में लिया गया.

GFMS Portal पर विशेष जॉइनिंग – सम्बन्धित विषय के लिए अतिथि शिक्षक की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में अन्य विषय के अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के लिए GFMS Portal Guest Faculty Joining Management अंतर्गत स्पेशल जॉइनिंग का आप्शन दिया गया है.

अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI Order Date 13/12/2019

Download DPI Order in PDF.

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Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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Aanganwadi Karyakarta Bharti - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

Aanganwadi Karyakarta Bharti 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती

Gyan Deep Info :  

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्तपदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन इन्दौर संभाग के जिलों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थाई (मानसेवी) एवं मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र निम्नानुसार जिलेवार रिक्त पदों के लिये आमंत्रित किये गए है।
जिले की संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21.10.2021 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में जमा किये जा सकते है. संभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों तथा आवेदन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़िए.
Indore संभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्तपद
जिला एवं जिला कार्यालय का संपर्क नम्बर            कार्यकर्ताओं के रिक्तपद सहायिकाओं के रिक्तपद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्तपद
धार
8871514613
20    
31
01
अलीराजपुर
7879806282
09
13
02
बड़वानी
8964802554
17
26
0
झाबुआ
8964077275
13
18
0
खरगोन
8871496904
19
17
01
इन्दौर
9425943707
10
18
0
खण्डवा
9826741697
19
33
0
बुरहानपुर
9425495991
05
13
0
योग 112
169
4
आवेदन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश :
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिये जिस कलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना है उसे केलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
नगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वी/11वी बोर्ड एवं आदिवासी क्षेत्रों में 10वीं/12वी योग्यता होना आवश्यक है। शेष शासन निर्देशानुसार योग्यता रहेगी।
आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वी उर्तीण होना आवश्यक है। शेष शासन निर्देशानुसार योग्यता रहेगी।
संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन पत्र मय आवश्यक सहपत्रों (जैसे:- मार्कशीट, जाति, मूल निवासी, विधवा / परित्यक्ता, बीपीएल कार्ड आदि) सहित जिले की संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में दिनांक 21.10.2021 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में जमा कर प्राप्ति अभि-स्वीकृति प्राप्त कर सकते है।
जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नियम/निर्देश आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट / ऑनलाईन पोर्टल, जिला कार्यालय एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।
आंगनवाड़ी केन्द्रवार, ग्राम/वार्ड में वास्तविक रिक्त पद की जानकारी एवं नियम निर्देश, शर्तें आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
रिक्त पदों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के दूरभाष नम्बर (जो विज्ञप्ति में प्रकाशित है) पर सम्पर्क किया जा सकता है।
जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि होना संभव है। परियोजना अंतर्गत अंतिम रूप से वास्तविक रिक्त पदों की संख्या एवं स्थान की जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय द्वारा ही सूचित की जायेगी।

आंगनवाड़ी आवेदन पत्र का प्रारूप - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट-एक) डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. 

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