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Maths, Science and English Teachers को BLO Duty से Free रखने सम्बन्धी DPI Order

Maths, Science and English Teachers को BLO Duty से Free रखने सम्बन्धी DPI Order

गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त रखे जाने सम्बन्धी DPI Order 

(DPI Order regarding keeping Mathematics, Science and English teachers free from BLO work)

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / स्था- 3 / सी-2 / 506 / समन्वय / 1225 भोपाल दिनांक 27/09/2021

आदेश का विषय - गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों का संलग्नीकरण एवं बी.एल.ओ. कार्य में नहीं लिये जाने बाबत।

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश तथा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र. 3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. को संबोधित आदेश इस प्रकार है -

उपरोक्त विषयातंर्गत समीक्षा बैठक में हुये संवाद के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों की सभी स्कूलों में कमी हैं। इन विषयों के शिक्षकों की Booth Level Officer (बी.एल.ओ.) ड्यूटी का कार्य लिये जाने से अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं ।

यद्यपि राज्य शासन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 27 में राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम, आपदा एवं निर्वाचन के कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाये जाने की छूट दी गई हैं ।

उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये छात्र हित में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के शिक्षको को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त रखने हेतु कार्यवाही की जाना अपेक्षित हैं। ताकि विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के पठन पाठन सुचारू रूप हो सके । संचालनालय के सज्ञान में सलग्नीकरण / रिडिप्लायमेंट के प्रकरण आ रहे हैं। यह इस कार्यालय के आदेशों की अवहेलना हैं जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी सीधे जिम्मेदार हैं। अतः उपरोक्त के प्रकाश में पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त रखे जाने सम्बन्धी DPI Order 

Download DPI Order in PDF.

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SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

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अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान

SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय -वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - कमांक एफ-6-1 / 2002 / आ.प्र./ एक  - 17 सितम्बर, 2021

आदेश का विषय - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में वृद्धि

सन्दर्भ - इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 19.09.2002: 11.07.2005, 31.07.2007. 23.02.2008, 15.01.2009, 23.07.2009 07.08.2010, 18.07.2011, 15.06.2012. 10.07.2013, 14.07.2014. 15.07.2015, 21.07.2016, 10.07.2017, 18.07.2018. 09.03.2019 एवं 04.07.2020

आदेश का विवरण - इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04 जुलाई, 2020 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा दिनांक 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई थी।

2/ राज्य शासन, विचारोपरांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक एक वर्ष वृद्धि करता है।

3/ सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / केरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही नियत समयावधि में करना सुनिश्चित करें।

Order PDF - 

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Tribal Department MP : जनजातीय कार्य विभाग की PS एवं MS Schools में Guest Teachers भर्ती के सम्बन्ध में CTD Order

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विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांक/ शि.स्था/4/404/2021/16126 भोपाल, दिनांक 20/09/2021

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

सन्दर्भ - 

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक / समग्र शि. अ / अतिथि शिक्षक / 2021 / 2371 दिनांक 25/08/2021

2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक / समग्र शि. अ / अतिथि शिक्षक / 2021 / 2392 दिनांक 27/08/2021

आदेश का विवरण – जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा विभाग की प्राथमिक (Primary) एवं मध्यमिक (Middle) शालाओं (Schools) में रिक्त पदों (Vacant Post) के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये. प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश अनुसार इस हेतु दिंनाक 24/09/2021 को SMDC की बैठक आयोजित आयोजित की जाना है.

PS/MS Schools में Guest Teachers की व्यवस्था के सम्बन्ध में आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश का आदेश.

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सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन (Single Use plastic Elimination) के सम्बन्ध में RSK द्वार जारी Order

List of items made of plastic to be banned by the Government of India

सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन (Single Use plastic Elimination) के सम्बन्ध में RSK द्वार जारी Order

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्र./ पा.पु/ रा.शि.के./2021/1668 भोपाल दिनांक 20/09/2021

सन्दर्भ: म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. / 728/173 / 2021 / 32-3 भोपाल दि. 12.08.2021

आदेश का विवरण – भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 17/09/2021 को जारी मार्गदर्शी बिन्दुओं अनुसार प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए Timeline जारी की गई है. Single Use plastic Elimination भारत सरकार द्वारा जारी Timeline  के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 तथा 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक से बनी अनेक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जा रहा है. राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारीआदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन (Single Use plastic Elimination) हेतु गठित टॉस्क फोर्स की बैठक 05.08.21 तथा म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. / 728/173 / 2021 / 32-3 भोपाल दि. 12.08.2021 के सन्दर्भ में निर्देश जारी किये गए हैं.

List of items made of plastic to be banned by the Government of India

आप राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश में प्रतिबंधित की जाने वाली वस्तुओं की सूची तथा बढ़ते प्लास्टिक खतरे के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता के लिए आयिजित की जाने वाली निबंध प्रतियोगिता की जानकारी देख सकते हैं.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश Order

Download RSK Order in PDF.

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Baseline Tests for Classes 3 to 5 - कक्षा 3 से 5 बेसलाइन टेस्ट के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्देश जारी

Baseline Tests for Classes 3 to 5

Baseline Tests for Classes 3 to 5

कक्षा 3 से 5 बेसलाइन टेस्ट के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्देश जारी

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011  

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र./ रा.शि. के./ मूल्यांकन / बेसलाईन टेस्ट /2021/5131 भोपाल दिनांक 20/09/2021

आदेश का विषय- मूलभूत दक्षताओं का आकलन करने हेतु कक्षा 3 से 5 में बेसलाइन टेस्ट (2021-22) आयोजन संबंधी निर्देश |

सन्दर्भ

1. राशिके का पत्र क्र. / पा.पु / 641, दिनांक 31 मार्च 2021, 2. राशिके का पत्र क्र. / पा.पु. / 3034 दिनांक 31 मई 2021
3. राशिके का पत्र क्र. / पापु / 3392 दिनांक 28 जून 2021, 4. राशिके का पत्र क्र. / पा.पु. / 4104 दिनांक 5 अगस्त 2021
5. राशिके का पत्र क्र. / मूल्यांकन / 4862. दि. 06.09.21 (बेसलाईन टेस्ट निर्देश कक्षा 6-8 हेतु)

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा सीखने के स्तर के आंकलन के लिए विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट सम्बन्धी निर्देश जारी किये गए थे, 20 सितम्बर 2021 से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं प्रारंभ हो रही है. राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 3 से 5 के लिए Baseline Test सम्बन्धी निर्देश जारी किये.

कक्षा 3 से 5 के स्तर के आंकलन के लिए यह बेसलाइन टेस्ट दिनांक 27 सितम्बर से 30 सितम्बर 2021 की अवधि में आयिजित किये जाने हैं.

विस्तृत दिशा-निर्देश के लिए नीचे दिया जा रहा आदेश देखिये –

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Anukampa Niyukti : प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में Laboratory Teacher पद पर Anukampa Niyukti

(Compassionate Appointment on the Vacant Posts of Laboratory Teacher)

Anukampa Niyukti New Order : प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में

Laboratory Teacher पद पर Anukampa Niyukti

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 1-10/2021 / 20-1 भोपाल दिनांक 01/02/2021

आदेश का विषय - अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

(Compassionate Appointment on the Vacant Posts of Laboratory Teacher)

आदेश का विवरण - वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के अनेक प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों का निराकरण न होने से अनेक न्यायालयीन प्रकरण निर्मित होकर अवमानना प्रकरण भी प्रचलन में है। वर्तमान में म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 30 जुलाई 2018 दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील है। उक्त नियम की अनुसूची-3 के कॉलम कमांक 5 में शैक्षणिक अर्हता एवं कॉलम क.06 में निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रावधान है। तत्संबंध में विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में जिन आवेदकों के द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार निम्न में से कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो यथा

I. केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित सी.टी.ई.टी. (CTET)
II. अन्य राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा.
III. म.प्र. राज्य द्वारा वर्ष 2011-12 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा.

उरोक्तानुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों के प्रकरण में पात्रता परीक्षा वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

2/ विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक संवर्गीय दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर, उक्त नियमों के प्रकाश में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 29.09.2014 की कंडिका-6.3 में भर्ती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया की शर्त से छूट दी गयी है। विभागीय भर्ती नियम 2018 की अनुसूची-3 में उल्लेखित प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता में पात्रता परीक्षा का उल्लेख नहीं है। अत: केवल प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा द्वारा चयन की शर्त को शिथिल किया जाता है।

प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में School Education Department Order.

Download School Education Department Order. in PDF.

ये भी देखिये -

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी मत्वपूर्ण आदेश  

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

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MP Shikshak Bharti Niyam 2018 - मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 

Madhya Pradesh State School Education Service (Academic Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018

मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 426 भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2018

(Madhya Pradesh Gazette No. 426 Bhopal, dated 30 July 2018)

विभाग / कार्यालय का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – क्रमांक एफ 1-59/2018/20-1 भोपाल दिनांक 28 जुलाई 2018

विषय - मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018

विवरण - स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग के गठन के सम्बन्ध में तथा आगामी सीधी भर्त्ती तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम ‘मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 जारी किये गए हैं.

Method of Recruitment of Teachers,
Teacher Post Classification and Pay Scale,
Appointment of teachers,
Eligibility for teacher recruitment (Age, Educational Qualifications, Teacher Eligibility Test),  
Period of probation, Appointment by promotion, Determination of seniority 

इस राजपत्र में

सेवा का गठन, भर्ती का तरीका, वर्गीकरण एवं वेतनमान, पदों पर नियुक्ति, सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते (आयु, शैक्षणिक अर्हताएं, शिक्षक पात्रता परीक्षा), निरर्हताएं, सीधी भर्ती में चयन तथा नियुक्ति की पद्धति,  नियुक्ति की प्रक्रिया एवं चयन सूची तैयार करना, परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति द्वरा नियुक्ति, वरिष्ठता का निर्धारण, सेवा की अन्य शर्ते  आदि दिया गया है.

अनुसूची – एक : पदनाम, पदों की संख्य, वर्गीकरण, वेतनमान, नियुक्ति करता अधिकारी तथा अभ्युक्ति.

अनुसूची – दो : सेवा में सम्मिलित पदों के नाम, पद संख्या सीधी भर्ती / पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

अनुसूची – तीन : सीधी भर्ती आयु तथा पात्रता (न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता और अभ्युक्ति.

अनुसूची – चार : पदोन्नति सम्बन्धी नियम (पदोन्नति का पद, पद के लिए आवश्यक अनुभव, पदोन्नति हेतु विभागीय समिति)

राजपत्र - मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 

राजपत्र PDF में Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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