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कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार- बच्चों के लिए Vodafone Ration and Scholarship Scheme

कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार- बच्चों के लिए Vodafone Ration and Scholarship Scheme

कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार- बच्चों के लिए Vodafone Ration and Scholarship Scheme

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / राशिके / शिप्रशि. (पार्टनरशिप) / 2021 / 3870 भोपाल दिनांक 22/07/2021

आदेश का विषय - कोविड-19 के दौरान ऐसे शिक्षक जिनकी मृत्यु हो गई हैं संस्था द्वारा सूखा राशन एवं उनके अध्ययनरत बच्चों को स्कालरशिप प्रदान करने हेतु शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने विषयक.

आदेश का विवरण - आदेश द्वारा राज्य शिक्षा द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश को लिखे इस पत्र में आईपीई ग्लोबल सीकेडी संस्था द्वारा वोडाफोन के सहयोग से कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार को सूखा राशन एवं उनके अध्ययनरत बच्चों को स्कालरशिप योजना हेतु कोविड-19 से मृत शिक्षकों के परिवार की जानकारी चाही गई है.

RSK द्वारा जारी आदेश -

 

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D.L.Ed. Internship Session 2021-22 of second year trainees - डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप सत्र 2021-22 हेतु निर्देश

D.L.Ed. Internship Session 2021-22 of second year trainees - डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप सत्र 2021-22 हेतु निर्देश

D.L.Ed. Internship Session 2021-22 of second year trainees - डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप सत्र 2021-22 हेतु निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / राशिके /शिशि / 2020 / 1113 भोपाल दिनांक 16/07/2021

आदेश का विषय – डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों की इंटर्नशीप सत्र 2021-22 हेतु निर्देश.

सन्दर्भ – 1- माशिम की विज्ञप्ति क्रमांक / 1921/ विदयोचित / 2019 भोपाल दिनांक 11-01-2021

              2- रा.शि.के. पत्र क्रमांक 894 भोपाल दिनांक 24-04-2019

आदेश का विवरण - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों की इंटर्नशीप सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित 80 प्रतिशत दिवसों में शासकीय शालाओं एवं शासकीय शालाओं के समुदाय के साथ इंटर्नशीप कार्यक्रम सम्पादित किया जाना है. कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इंटर्नशीप कार्यक्रम सम्बन्धी नए दिशानिर्देश जारी किये हैं.

साथ ही राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों द्वारा इंटर्नशिप सत्र 2021-22 में की जाने वाली अकादमिक गतिविधियों की सूची भी जारी की गई है.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश

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Transfer Policy for Teachers in MP MP Education Department द्वारा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की

 Transfer Policy for Teachers in MP 

Transfer Policy for Teachers in MP   MP Education Department द्वारा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की

MP Education Department द्वारा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक एफ01-26/2021 / 20-1 भोपाल, दिनांक 12/07 / 2021

आदेश का विषय - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति ।

आदेश का संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कं. / एफ6-1 / 2021 / एक / 9 दिनांक 24.06.2021

MP Education – Transfer Policy For Teachers

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किये जायेंगे तथा विशिष्ट प्रकार की शालाओं (सीएम राइज योजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल आदि) में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी.

स्वयं के व्यय पर स्वैच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 18 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत करना होंगे। 

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2021 को जारी ट्रान्सफर पालिसी 

Download Transfer Policy in PDF (पीडीएफ कार्नर पर बने एरो चिन्ह पर क्लिक कीजिए)

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विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI Order Date 19-03-2019

विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI Order

विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI Order Date 19/03/2019 

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल. 

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्र. भवन/सी/9/प्रांगन अनु/2019/171 भोपाल दिनांक 19 मार्च, 2019

आदेश का विषय - विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पृष्ठांकन क्र. एफ-44-3/2014/ 20-2,  दिनांक 17.02.2014 के सन्दर्भ में विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग हेतु न दिए जाने के हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारीयों को निर्देशित किया गया है.

विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI OrderDate 19/03/2019

(आदेश पीडीऍफ़ में Download करने की लिंक डिस्प्ले पीडीऍफ़ के नीचे दी गई है)

Download DPI Order in PDF.

 

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MP Education - Private School Fees के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

MP Education - Private School Fees के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

MP Education - Private School Fees के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 50-4 / 2020 / 20-3 भोपाल दिनांक 08/07/2021

आदेश का विषय - सत्र 2021-22 में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा प्रभारित फीस के संबंध में।

सन्दर्भ - विभागीय परिपत्र दिनांक 09.12.2020 22.12.2020 एवं 01.03.2021

आदेश का विवरण - स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अशासकीय विद्यालयों (Private Schools) की फीस के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया गया है. School Education Department द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा आगामी आदेश तक गैर शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) के अतिरिक्त अन्य कोई फीस छात्रों / अभिभावकों पर प्रभारित नहीं की जायेगी।

Private School Fees - School Education Department Order (PDF)

 


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District wise list of Ministers in charge जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची आदेश दिनांक 30 जून 2021

District wise list of Ministers in charge

जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची आदेश दिनांक 30 जून 2021

विभाग / कार्यालय का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (GAD MP)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ – 3-15 /2021/एक (1) भोपाल दिनांक 30 जून 2021

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी उक्त आदेश द्वारा राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश मंत्री-मंडल के सदस्यगण को जिलों का सौपा गया है. प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी की गई है. सूची में मंत्रियों के नाम तथा उनके प्रभार के जिले / जिलों के नाम दर्शाए गए हैं.

जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (GAD MP) का आदेश.

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Admission in professional trade and job role in class 9th and 11th

Admission in professional trade and job role in class 9th and 11th

आई.टी./ आई.टी.ई.एस., रिटेल, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर,  प्राईवेट सिक्युरिटी, एग्रीकल्चर, प्लम्बिंग, अपेरल, मेड अप्स एण्ड होम फर्निशिंग,  हेल्थकेयर एवं ऑटोमोटिव

कक्षा 9 वी एवं 11 वी में व्यावसायिक ट्रेड एवं जॉब रोल में प्रवेश हेतु निर्देश जारी

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्र./ समग्र शि. / व्याव.शि./ निर्देश / 2021-22/1456, भोपाल दिनांक 17/06/2021

आदेश का विषय - सत्र 2021-22 में समग्र शिक्षा (सेकेण्डरी एजुकेशन) अंतर्गत नवीन व्यावसायिक शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में निर्देश.

आदेश का संदर्भ - कार्यालयीन पत्र क्रमांक / समग्र / 2021 / 105 / 1378 भोपाल दिनांक: 11 जून 2021

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश के 1200 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये. MP Education Department समग्र शिक्षा (Secondary Education) के अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत कक्षा 9 वी तथा कक्षा 11 वी में आई.टी./ आई.टी.ई.एस., रिटेल, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर,  प्राईवेट सिक्युरिटी, एग्रीकल्चर, प्लम्बिंग, अपेरल, मेड अप्स एण्ड होम फर्निशिंग,  हेल्थकेयर एवं ऑटोमोटिव आदि विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड में प्रवेश दिया जाएगा.

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश (PDF)

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