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Gram Sabha Mobilizer Bharti - ग्राम पंचायतों में होगी मोबलाईजर की भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2021


Gram Sabha Mobilizer Bharti - ग्राम पंचायतों में होगी मोबलाईजर की भर्ती,  आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2021

विभाग / कार्यालय का नाम - पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र. 14904 / पं.रा. / RGSA / 2020 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

आदेश का विषय - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत PESA गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबलाईजर्स का चयन बाबत.

आदेश का विवरण - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत PESA गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबलाईजर की भर्ती हेतु पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गए.

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से स्वीकृत कार्य योजना अनुसार पेसा (PESA) क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु प्रदेश की पेसा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में एक-एक ग्राम सभा मोबलाईजर का चयन किया जाना है.

पदनाम - ग्राम सभा मोबलाईजर

पदों की संख्या – 5221

न्यूनतम/अनिवार्य अर्हताए :

• आवेदक हायर सैकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि किसी पंचायत में 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं होने की दशा में 10वी पास अभ्यर्थियो के दवारा भी आवेदन किया जा सकता है।

• आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी हो। इसकी पुष्टि हेतु आवेदक का नाम अथवा आवेदक के माता/पिता का नाम या आवेदक के पति का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिये जिस हेतु आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड आवेदन के साथ स्वप्रमाणित संलग्न करना होगा।

•आवेदक की आयु सीमा 01 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिये। आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार रहेगी।

अतिरिक्त अहर्ताए:

• सीआरपी/प्रेरक/स्वच्छताग्राही/स्व सहायता समूह के सदस्य/प्रेरक आवेदक को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यदि किसी परियोजना में कार्य किया हो, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित (काउंटर साइन्ड) किया गया होना चाहिये, और यदि किसी अन्य विभाग या या किसी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओ में कार्य अनुभव हो तो संबंधित संस्था/विभाग/संगठन से जारी किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ आवेदक को जारी किया हुआ नियुक्ति पत्र/ सेलेरी स्लिप आदि की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी होगी।

कम्प्यूटर साक्षरता :- शासन से मान्यता प्राप्त/संबद्ध शैक्षणिक संस्थान से डीसीए/पीजीडीसीए अथवा समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण की गई हो तो उसकी छायाप्रति संलग्न करे।

आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 18 जनवरी 2021

ग्राम सभा मोबलाईजर भर्ती के सम्बन्ध में पूरी जानकारी जैसे -

परिशिष्ट अ - ग्राम सभा मोबलाईजर की निर्धारित चयन प्रक्रिया व मापदण्ड

परिशिष्ट ब - ग्राम सभा मोबलाईजर के नामांकन हेतु आवेदन का प्रारूप

परिशिष्ट स - आवेदक को ग्राम पंचायत के द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रारूप

परिशिष्ट द - ग्राम सभा मोबलाईजर हेतु ग्राम पचायत द्वारा नोटिस जारी करने का प्रारूप

परिशिष्ट इ - ग्राम सभा मोबलाईजर हेतु ग्राम पंचायत दवारा चयन/नामांकन आदेश जारी करने का प्रारूप

आदि की जानकारी के लिए नीचे दी जा रही PDF देखिए. PDF में आदेश डाउनलोड की लिंक डिस्प्ले pdf के नीचे दी गई है.

ग्राम सभा मोबलाईजर चयन के सम्बन्ध में पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश का आदेश, ग्राम सभा मोबलाईजर हेतु आवेदन का प्रारूप, चयन प्रक्रिया नियम एवं समय सारणी आदि की जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक से आदेश PDF डाउनलोड कीजिए.

ग्राम सभा मोबलाईजर चयन के सम्बन्ध आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

ये जानकारियां भी देखिए -

 

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Income Certificate - अपने Mobile से CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर Income Certificate प्राप्त कीजिए.


Online Income Certificate - CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर Income Certificate प्राप्त कीजिए.

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक सी-3-7/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 23/12/2020

आदेश का विषय – सी.एम. सिटिज़न केयर CM Citizen Care (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.2-कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किया जाना.

आदेश का विवरण – यह आदेश समाधान एक दिवस के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.2-कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है. पहले आय प्रमाण पत्र हेतु लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करना होता था, अब यह सुविधा CM Helpline Number 181 पर कॉल करके भी प्राप्त की जा सकेगी. CM Citizen Care (181) पर कॉल कर आधार सत्यापन के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सा सकता है. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के पश्चात् आवेदक को मोबाइल पर प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी (PDF) प्राप्त हो जाएगी.

आदेश में CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त होने की पूरी प्रक्रिया दी गई है.

आय प्रमाण पत्र हेतु 181 के माध्यम से आवेदन के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश

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Mobile के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु CM Helpline 181 पर Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.

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Mobile के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु CM Helpline 181 पर Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.


Online Income Certificate -
CM Helpline Number 181 के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक सी-3-7/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 23/12/2020

आदेश का विषय – सी.एम. सिटिज़न केयर CM Citizen Care (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.1-कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किया जाना.

आदेश का विवरण – यह आदेश समाधान एक दिवस के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.1-कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है. पहले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करना होता था, अब यह सुविधा CM Helpline Number 181 पर कॉल करके भी प्राप्त की जा सकेगी. CM Citizen Care (181) पर कॉल कर आधार सत्यापन के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सा सकता है. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के पश्चात् आवेदक को मोबाइल पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी (PDF) प्राप्त हो जाएगी.

आदेश में CM Helpline Number 181 के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त होने की पूरी प्रक्रिया दी गई है.

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश

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Primary School Teacher Eligibility Test – 2020 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तिथि – PEB द्वारा परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन 02 जनवरी, 2020 से शुरू होने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आगे बढ़ी.


Primary School Teacher Eligibility Test – 2020 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तिथि – PEB द्वारा परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन 02 जनवरी, 2020 से शुरू होने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आगे बढ़ी.

Professional Examination Board ने EXAMINATION SCHEDULE में परिवर्तन किया है, peb वेबसाइट पर प्रदर्शित परीक्षा कार्यक्रम में Primary School Teacher Eligibility Test – 2020 की Exam Date को हटा दिया गया है. पूर्व जारी कार्यक्रम के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 02 जनवरी, 2021 से 23 जनवरी, 2021 तक निर्धारित थी अब peb द्वारा अपने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है,  प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी.

परीक्षा का नाम - Primary School Teacher Eligibility Test - 2020

Exam  Date - Will Be Declared Soon

peb वेबसाइट पर प्रदर्शित परीक्षा कार्यक्रम (PEB EXAMINATION SCHEDULE) के अनुसार अन्य परीक्षाओं की Exam Date इस प्रकार है -

परीक्षा का नाम - Group-02 (Sub Group-04) Sahayak Sanparikshak, Kanishth Sahayak, Data Entry Operator and other Post Recruitment Test - 2020

Exam  Date - 29 जनवरी, 2021 से 04 फरवरी, 2021

परीक्षा का नाम - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म. प्र. भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदों हेतु भर्ती परीक्षा - 2020

Exam  Date - 10 फरवरी, 2021 से 13 फरवरी, 2021

परीक्षा का नाम - Police Constable Recruitment Test 2020 (पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा – 2020)

Exam  Date - 06 मार्च, 2021 से प्रारम्भ

नोट – peb द्वारा परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है, भर्ती एवं प्रवेश परीक्षा तिथियों की जानकारी के लिए peb की वेबसाइट पर PEB EXAMINATION SCHEDULE देखिए.

PEB EXAMINATION SCHEDULE देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

ये जानकारी भी देखिए - 

Madhya Pradesh Police Recruitment Exam 2020 - मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2020 हेतु ऑनलाइन आवेदन की जानकारी

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MP Board Exam 2021 – MPBSE द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं दस्तावेज जमा करने सम्बन्धी निर्देश.

MPBSE New Order
MP Board Exam 2021 – MPBSE द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं दस्तावेज जमा करने सम्बन्धी निर्देश.

समन्वयक संस्था, मण्डल मुख्यालय या मण्डल के किसी भी संभागीय कार्यालय में किसी भी छात्र का शैक्षणिक दस्तावेज़ जमा नहीं होंगे, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश ने जारी किये निर्देश.

विभाग / कार्यालय का नाम - माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MPBSE), मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश कमांक/190/परीक्षा समन्वय/2020 भोपाल दिनांक 28/12/2020

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं दस्तावेज जमा करने संबंधी।

संदर्भः- मण्डल का पत्र कमांक/1878/ प.स. / 2020 भोपाल, दिनांक 02.11.2020 एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी प्रश्नोत्तरी दिनांक 28.11.2020.

विवरण – MP BOARD EXAM 2020-21 परीक्षार्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज जमा करने के सम्बन्ध में mpbse द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है -

1. मण्डल के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिये परीक्षा आवेदन-पत्र Online प्रस्तुत करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं.

2. सत्र 2020-21 के परीक्षा आवेदन पत्र में समस्त परीक्षार्थियों की आवश्यक जानकारियां ऑन लाईन प्रविष्ट कराई गई है, जिसके कारण छात्र के शैक्षणिक/ अन्य दस्तावेज नियमित छात्रों के संबंधित संस्था तथा स्वाध्यायी छात्रों के दस्तावेज संबंधित अग्रेषण संस्था को संधारित करने संबंधी निर्देश पूर्व में ही प्रसारित किये गये हैं। समन्वयक संस्था, मण्डल मुख्यालय या मण्डल के किसी भी संभागीय कार्यालय में किसी भी छात्र का शैक्षणिक दस्तावेज़ जमा नहीं कराया जाना हैं।

3. अतः उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

MPBSE द्वारा जारी आदेश

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MP Board High School एवं Higher Secondary Exam 2020 में 0 से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय एवं केचमेंट की Middle School के Teachers की दक्षता आंकलन परीक्षा की तिथि में परिवर्तन


MP Board Exam 2020 में 0 से 40 प्रतिशत Result वाले School के शिक्षकों की होगी Exam, DPI ने जारी किए निर्देश.

विभाग का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश 
आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक / समग्र /2020/3137 भोपाल, दिनांक: 14/12/2020

आदेश का विषय - सत्र 2019-20 में मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले एवं हाई  / हायर सेकेण्डरी विद्यालय के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की दक्षता आंकलन.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक / समग्र /2020/3137 भोपाल, दिनांक: 14/12/2020 के अनुसार ऐसे विद्यालय एवं विषय शिक्षक जिनका वर्ष 2019-20 में मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत अथवा इससे कम हैं, इन विद्यालय के विषय शिक्षकों तथा हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालय के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के विषय शिक्षकों की दक्षता आंकलन हेतु परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु विषयमान से स्कूलों की एवं शिक्षकों की सूची संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारीयों को ईमेल की गई है।

NEW - High School एवं Higher Secondary Exam 2020 में 0 से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय एवं केचमेंट की Middle School के Teachers की दक्षता आंकलन परीक्षा की तिथि में परिवर्तन
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक/समग्र/2020/3197 भोपाल दिनांक 23/12/2020 के अनुसार ऐसे हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिनका वर्ष 2019-20 की कक्षा 10 वी एवं 12 वी की परीक्षा का परिणाम 40 प्रतिशत अथवा उससे कम है तथा ऐसे हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिनका परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत अथवा उससे कम है के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के सभी शिक्षकों की दक्षता आंकलन परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है. 
शिक्षकों की दक्षता आंकलन परीक्षा की नवीन तिथियाँ -

Teachers Exam New Date - शिक्षकों की दक्षता आंकलन हेतु निम्न तिथियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा :-

हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा

परीक्षा दिनांक - 03.01.2020 (समय दोपहर 12:00 से 3:00 बजे तक)

केचमेंट की माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा

परीक्षा दिनांक - 04.01.2020 (समय दोपहर 12:00 से 300 बजे तक)

शिक्षकों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आवश्यक स्थलों का चिन्हांकन कर परीक्षा आयोजित की जायेगी स्थल का चयन, केन्द्र पर संख्या निर्धारण, एवं मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता (20 उ.पु. पर 1) का चयन जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।

हाई/हायर सेकेण्ड्री तथा माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षक जिस विषय के लिए नियुक्त है उन्हें उसी विषय की परीक्षा में शामिल किया जायेगा.

राज्य स्तर से भी एक आब्जर्वर जिले में उपस्थित रहकर COVID-19 की गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित कराते हुए संपूर्ण कार्यवाही पर नजर रखेंगे।

परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को उसी दिन कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उपयुक्त कारण होने पर (कोरोना संक्रमण इत्यादि) अनुपस्थित शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जायेगी। इस हेतु प्रथक से परीक्षा तिथि की सूचना दी जाएगी।

परीक्षा के दौरान शिक्षक पाठ्यपुस्तक का उपयोग कर सकेंगे पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त गाईड, प्रादर्श प्रश्न इत्यादि सामग्री का उपयोग नहीं कर सकेंगे ।

उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी दिन किया जायेगा तथा परीक्षा परिणाम गोपनीय रखा जाएगा।

दक्षता आंकलन परीक्षा के बाद माध्यमिक स्तर के लिए DIET तथा हाई / हायर सेकेण्डरी स्तर के लिए IASE द्वारा परिणामो का विश्लेषण कार्य किया जाएगा।

दक्षता आंकलन परीक्षा के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित दक्षता प्राप्त न करने वाले शिक्षकों को दो माह की अवधि दक्षता सुधार हेतु दी जाएगी। जिला स्तर के इन शिक्षकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण भी किया जाएगा, तदुपरांत मार्च के प्रथम सप्ताह में दक्षता आंकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

शिक्षकों की दक्षता आंकलन परीक्षा के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. 

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Rules and Regulation for Medical Expense DPI Order - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिशा निर्देश जारी.

Rules and Regulation for Medical Expense DPI Order - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिशा निर्देश जारी.

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/बजट/चिकि.व्यय.प्रति./2020/516 भोपाल, दिनांक 05/12/2020

आदेश का विषयचिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश द्वारा यह दिशा निर्देश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीयों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में जारी किया गया है. आदेश में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश दिए गए हैं –

  • जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति मूल प्रति में ही विभाग को उपलब्ध करावें तथा स्पष्ट उल्लेख करें कि स्वयं का है अथवा पति/पत्नि, पुत्र/पुत्री एवं माता/पिता।
  • स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्योत्तर स्वीकृति की छायाप्रति एवं देयकों पर द्वितीय अभिगत में छूट देने हेतु प्रमाण पत्र (प्रोलोंग प्रमाण पत्र) को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर ही उपलब्ध करावें।
  • प्रशासकीय स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्योत्तर की प्रति पठनीय योग्य हों।
  • प्रकरण यदि आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति / अग्रिम के लिये प्रस्तुत किये जाते है, तो आश्रित की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करावें। आश्रित यदि पेंशनर / सेवा में है तो उसका भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करे एवं पुत्र/ पुत्री की आयु लिखे.
  • यदि प्रकरण पुराने वित्तीय वर्ष के तो समय से प्रस्तुत नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए नवीन वित्तीय वर्ष की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रस्तुत किये जाये ।
  • विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकरणों को उचित माध्यम से ही संचालनालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करे।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी दिशा निर्देश

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