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TWTAMP News : Tribal Minister के साथ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एशोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक 10/10/2019

TWTAMP News : Tribal Minister के साथ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एशोसिएशन  पदाधिकारियों की बैठक 10/10/2019

बुधवार को  ट्रायबल मिनिस्टर ओमकार सिंह मरकाम और प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी से ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स  एसोसिएशन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक मंत्री जी के निवास में आयोजित हुई, जिसमें ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फूल माला के स्थान पर कॉपी-पेन भेंट कर विभागीय मंत्री एवं एसोसिएशन के संरक्षक ओमकार सिंह मरकाम का स्वागत कर नयी परम्परा की शुरुआत की,  जिस पर मंत्री जी ने इस परम्परा को आगे जारी रखने की सबसे अपील की एवं बैठक के दौरान प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी  को इस सम्बंध में निर्देश जारी करने का कहा कि शिक्षक एक दिन का वेतन के बराबर राशि से कापी पेन लेकर स्कूल के बच्चों को दें, जिसका उल्लेख विभागीय वेबसाइट में रहे। 

जबलपुर संभाग स्थानांतरण सूची - जबलपुर संभाग की स्थानांतरण सूची जारी करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को TWTAMP एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर सूची जारी करने हेतु निर्देशित  किया था। चर्चा के दौरान डिंडौरी जिले से अधिक शिक्षकों के बाहर जाने और कम शिक्षकों के आने का मुद्दा छाया रहा, जिसका एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कुछ विकल्प सुझाए। अंत में कुछ बिन्दुओं में प्राथमिकता तय कर एवं आवेदन करने के बाद जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते, ऐसे लोगों का रिव्यू लेकर संभाग के सभी शिक्षकों की स्थानांतरण सूची निकालने की सहमति बनी।

शीघ्र मिलेगा 7 वां वेतनमान - TWTAMP ऐसोसिएशन ने  बैठक के पूर्व नवीन संवर्ग की सेवा शर्तें जारी करने पर मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव  को धन्यवाद देने के साथ ही जारी सेवा शर्तों में कमियों की ओर ध्यान भी दिलवाया व सातवें वेतनमान का लाभ देने की बात प्रमुखता से की  । प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह में 7 वां वेतन भुगतान करने  की कार्यवाही करने का पत्र जारी हो जाएगा। उनके अनुसार  5 तारीख को वित्त विभाग से अनुमोदन मिला है और 9 को हमने सेवा शर्तें जारी कर दी ।

प्रतिनियुक्ति के सम्बंध में - प्रतिनियुक्ति में गये शिक्षकों का नए विभाग में संविलियन के मुद्दे में प्रमुख सचिव  ने अवगत करवाया की  दोनो ही विभाग में संविलियन पर सहमति ली जा रही है । शीघ्र ही शिक्षकों से सहमति लेकर संविलियन की कार्यवाही पूरी हो सकेगी। विदित रहे कि एसोसिएशन द्वारा आवेदन  करते समय भी शिक्षकों से आग्रह किया गया था कि प्रतिनियुक्ति नियमों में संविलियन का विकल्प भी है निर्भीक होकर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करें।

उच्च माध्यमिक शिक्षक से हाई स्कूल प्राचार्य  पदोन्नति - उच्च माध्यमिक शिक्षकों की हाई स्कूल प्राचार्य में पदोन्नति का मामला कोर्ट में होने पर इसका निराकरण की मांग TWTAMP एसोसिएशन ने की । इस पर मंत्री जी व प्रमुख सचिव  ने अवगत करवाया की  उच्च माध्यमिक शिक्षक को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर सीधे पदोन्नति दी जाएगी,  विभाग द्वारा किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नही की जाएगी, साथ ही न्यूनतम पद संख्या का कोई बंधन नहीं रहेगा ।

शाला प्रभार वरिष्ठ शिक्षक को - बैठक में उ.मा. विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षक को संस्था का प्रभार के संबंध में एसोसिएशन द्वारा मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव  को अवगत करवाया गया कि प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में दूसरी संस्थाओं के प्राचार्यों  को प्रभार दिया जा रहा है।, जिससे विद्यालय की गतिविधियों के संचालन में काफी दिक्कत हो रही है। इस पर मंत्री जी व प्रमुख सचिव  ने  नाराजगी  जाहिर की एवं  संस्था में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक को ही  प्रभार दिए जाने के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया।

शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन - प्रोफाइल पंजीयन 5 दिन के अंदर शुरू होने की जानकारी दी गईं । एंप्लॉयी कोड ट्रांसफर मामलें में स्वीकृति पदों की जानकारी लेकर आई एफ एम एस में फीडिंग ही उपाय बताया गया । 

ट्रांसफर मेटर - सहायक आयुक्त  के. के. खरे ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों  को अवगत कराया कि तकनीकी कारण से स्थानांतरण वंचित शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही अब एक साथ होगी। 

NPS - मुम्बई से आए NSDL के अधिकारियों से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एनपीएस की कटोती में विसंगती, मिसिंग कटौती का समायोजन, मृत अध्यापक शिक्षकों की राशि का भुगतान तथा आंशिक आहरण आदि के मुद्दों पर ctd में सार्थक चर्चा की। इस पूरी चर्चा के दौरान TWTAMP प्रांताध्यक्ष डी के सिंगौर, महासचिव सुरेश यादव, अरूण सिंह कुशवाह, सुश्री शिरीन कुरैशी, राजकुमार यादव, संदीप वर्मा, संजीव सोनी आदि मौजूद रहे।

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Adhyapak Samvarg Sewa Sharte - Tribal Department अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा शर्तें जारी.

Tribal Department अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा शर्तें जारी.

विभाग - मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश  क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक 9/10/2019

विवरण - मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018, के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की जनजातीय कार्य विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति की गई है, ये नियुक्ति 01-07-2018 से की गई है, विभाग में नियुक्ति के पश्चात् सेवा शर्तें जारी की गई है.

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी सेवा शर्तों के अनुसार अध्यापक संवर्ग को विभाग में नियुक्ति पश्चात् विभागीय कर्मचारियों के समान शासन के नियमानुसार विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे. दिनांक 01/07/2018 से 7 वे वेतनमान का लाभ मिलेगा, गृह भाड़ा भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, बीमा सह बचत योजना, सेवा निवृत्ति / सेवारत रहते मृत्यु पर अवकाश नकदीकरण का लाभ, अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता, क्रमोन्नति / पदोन्नति / समयमान (अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि अधिकतम 10 वर्ष को गिना जाएगा.) आदि के विषय में सेवा शर्तों में विस्तृत उल्लेख किया गया है. 

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MEDICAL FACILITIES For Govt. Employees शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिजनों के उपचार की सुविधा के सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश दिनांक 26-08-2013

https://www.gyandeepinfo.in/2019/09/medical-facilities-for-govt-employees.html

MEDICAL FACILITIES For Government Employees 

सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं 
शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिजनों के उपचार की सुविधा के सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश दिनांक 26-08-2013

विभाग - लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक  -  लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक एफ 9-9 /2013/17/मेडि-भोपाल दिनांक 26/08/2013

विवरण - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्र में शासकीय सेवकों व उनके आश्रित परिजनों के उपचार तथा उपचार अग्रिम, शासकीय तथा निजी चिकित्सालयों में उपचार के सम्बंध में निर्देश जारी किए हैं।
परिपत्र पोस्ट के साथ पीडीएफ में दिया गया है, यदि आप परिपत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो pdf पर शो होने वाले एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए या Download Circular पर क्लिक कर सकते हैं।
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Adhyapak Samvarg Sewa Sharte 27-07-2019 - अध्यापक संवर्ग की नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.


नवीन शिक्षक संवर्ग सेवा शर्तें'; मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018  अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति नियम 2018  मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 27/07/2019

अध्यापक संवर्ग की नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवा शर्तें जारी   

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018

अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति

अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति नियम 2018

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 27/07/2019

विभाग - स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ 1-14 / 2019 / 20-1 भोपाल, दिनांक 27/07/2019 

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Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

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Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

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DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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Child Care Leave New Order : अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी आदेश


Child Care Leave New Order
Child Care Leave New Order
अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी आदेश
विभाग – स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
आदेश क्रमांक व दिनांक – 
1. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक / एफ 11-09 / 2017 / 20-4 भोपाल दिनांक 19/01/2018 एवं
2. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक / एफ 11-10 / 2017 / 20-4 भोपाल दिनांक 19/01/2018

प्रथम आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की पात्रता न होने सम्बन्धी आदेश क्रमांक एफ 01-25 / 2016 / 20-1 दिनांक 06-08-2016 को निरस्त करते हुए अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी पात्रता अनुसार अवकाश स्वीकृति का आदेश जारी किया.

द्वितीय आदेश में महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में मापदण्ड एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है.

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Ek Parisar Ek Shala Order : एक परिसर एक शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश के निर्देश

Ek Parisar Ek Shala Order  
एक परिसर एक शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश के निर्देश

विभाग – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक व दिनांक – क्रमांक / ईपीएसएस / अ.संचा. / 2019 / 20 भोपाल दिनांक 03/07/2019

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक ही परिसर में संचालित होने वारी विभिन्न स्तर की शालाओं (PS/MS/HS/HSS) को एकीकृत करते हुए अक शाला (एकीकृत शाला) के रूप में सञ्चालन का निर्णय आदेश क्रमांक / एफ 44-19 / 2018 / 20-2 भोपाल दिनांक 05-09-2018 द्वारा लिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के उक्त आदेश को क्रियान्वित करने तथा एक परिसर एक शाला के अंतर्गत शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं. DPI द्वारा जारी निर्देश में एकीकृत शाला के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं.

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Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2019

विषयः शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पनि द्वारा परिवार कल्याण कार्यकम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 9 फरवरी,2017

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2017 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम प्रसूति में जुड़वा संतान पैदा होने के उपरांत नसबंदी कराये जाने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है। ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

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