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Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

(Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2020

प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर.

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 की अनुसूची-एक एवं दो में संशोधन किया गया है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया है.

संलग्न - मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 530 भोपाल, मंगलवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 क्रमांक एफ 7-53-2019-आ0प्र0-एक 

सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर दिनांक 24/12/2019

Download Order in PDF.

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New order regarding Reservation in MP - आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

Order regarding SC, ST, OBC, EWS Reservation  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश   (Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)

Order regarding SC, ST, OBC, EWS Reservation

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश 

(Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-55/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2022

प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय पर्दों के लिए नवीन 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण/संधारण.

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जनवरी, 2020 से प्रदेश स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है (Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) तथा परिपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण दिनांक 08 मार्च, 2019 से प्रभावशील है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) का आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से प्रभावशील हैं।

2/ पुराने रोस्टर से नए रोस्टर में प्रविष्ठि करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है : -

2.1 अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ दिनांक 08 मार्च, 2019 से एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 02 जुलाई, 2019 से प्राप्त होगा। भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी स्थिति में गणना न की जाए।

2.2 उक्त दिनांकों की स्थिति में पूर्व रोस्टर को पूर्व नियमों के अंतर्गत अद्यतन कर रोक (Freeze) दिया जाए तथा पूर्व रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग / करीफारवर्ड पदों को एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए उन पदों की नियमानुसार जैसे-जैसे पूर्ति होगी वैसे-वैसे पूर्व रोस्टर में ही उनके लिए निर्धारित बिन्दुओं के सामने अंकित किए जाए।

2.3 संशोधित आरक्षण रोस्टर में उक्त दिनांकों के बाद की जाने वाली सामान्य नियुक्ति की प्रविष्ठि, बिन्दु क्रमांक-1 से प्रारंभ की जावे।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

GAD MP New Order

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Republic Day Program Instruction - गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP) के निर्देश

 Happy Republic Day 2022 : गणतंत्र दिवस पर बधाई

Instructions of General Administration Department regarding Republic Day program

Republic Day Program Instruction

26 Jan. 2022 गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 5-11 / 2021 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 21/01/2022

प्रति - शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 आयोजन बाबत्।

दिनांक 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार होगी।

1 / राष्ट्रीय ध्वज फहराना: राष्ट्रीय ध्वज राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर फहराया जाएगा।

2/ राजधानी भोपाल:

  • सलामी:- 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। उक्त कार्यक्रम प्रातः 9.00 बजे आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेगें तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेगें।
  • परेड: परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सी.आई.एस.एफ. आर.ए.एफ. एवं सीनियर N.C.C. छात्रों की टुकडियां होगी। परेड में N.S.S., स्काउट गाईड एवं शौर्यादल शामिल नहीं होगें परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा।
  • इसके पश्चात झांकियां निकाली जायेंगी।
  • गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर गुब्बारे उड़ाए जाएंगे।

3/ जिला मुख्यालय:

  • जिला मुख्यालयों पर गतवर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा तथा परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। परेड में N.S.S.. स्काउट गाईड एवं शौर्यादल आदि कोविड-19 के मद्देनजर भाग नहीं लेगें।
  • गत वर्षानुसार झाकियां निकाली जाएगी। 
  • शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाए।

4/ जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत / नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत

  • जिला पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा।
  • जनपद पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ऐसे जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
  • नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर / अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों मे आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।

5/ ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

6 / कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।

7/ कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए आमंत्रितगण की सूची तदनुसार निर्धारित की जावे।

8 / विभिन्न समाचार पत्रों में गणतंत्र दिवस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के संदेशों पर केन्द्रित किया जाएगा एवं विज्ञापनों को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि 26 जनवरी 2022 को प्रदेश के समाचार पत्रों में शहीदों जिसमें मध्यप्रदेश के शहीद भी शामिल हों, के सम्बन्ध में संदेश प्रसारित हो ।

9/ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

GAD MP Order Gyan Deep Info 

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Special Leave for Handicapped Employees - दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन के विशेष अवकाश के सम्बन्ध में आदेश

Special Leave Order for Handicapped Employees

दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन के विशेष अवकाश के सम्बन्ध में आदेश 

Special Leave Order for Handicapped Employees 

विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश (GAD MP)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 74 /1585/2011/आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 10/01/2012

आदेश का विषय - केन्द्रीय विकलांग कर्मचारियों की भांति राज्य के विकलांग कर्मचारियों को भी 10 दिवसीय विशेष अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

आदेश का विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन के अधीन निगम, मण्डलों, योग एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को निह्शाक्त्जनों के उत्थान से सम्बन्धित केंद्र सरकार  एवं राज्य सरकार , केंद्र सरकार  एवं राज्य सरकार के संसथान एवं एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे UN, विश्व बैंक आदि द्वारा आयोजित सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, यह 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य कर्मचारियों के समान देय 13 दिवस के आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन विशेष अवकाश के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश (आदेश पीडीएफ में Download की लिंक आगे दी गई है)

Download Special Leave Order for Handicapped Employees 

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Five Working Days MP Govt. Order : शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)

Five Working Days MP Govt. Order  : शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)

Five Working Days MP Govt. Order

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 3-4/2010/1/4 भोपाल दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

आदेश का विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार विभाग के आदेश दिनांक 22 जुलाई 2021 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये गए थे, उक्त आदेश दिनांक 31/10/2021 तक प्रभावशील है.

राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा.

Five Day Working के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

Download order in pdf.

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Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

मित्रों नमस्कार,

Gyan Deep Info एक प्रयास है, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी शासनादेशों को आप तक पहुँचाने का. आज Gyandeepinfo.in द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के बारे में जानकारी दी जा रही है. Gyan Deep Info की इस पोस्ट में Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 के साथ नियम में समय समय पर किये गए संशोधन का विवरण दिया गया है. आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी. निवेदन है कि कृपया इस पोस्ट से PDF डाउनलोड कर उसे share करने की बजाय पोस्ट की लिंक को share कीजिये.  

विभाग / कार्यालय का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 1783-1585-एक (तीन)-60 भोपाल दिनांक 13 जुलाई 1961 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त, 1961 के भाग 4 में प्रकाशित)

(दिनांक 02-04-1998 तक संशोधित)

विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गए व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिए सामान्य नियम बनाए गए हैं. 

Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961

Download Order in PDF

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Chief Minister Excellence Award : मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

Chief Minister Excellence Award : मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार(Chief Minister Excellence Award)

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /रा.शि.के/मूल्याङ्कन/शा.शि./2021/5737 भोपाल दिनांक 14/10/2021

आदेश का विषय – मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव भेजने बाबत.

सन्दर्भ – म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 1431/2038/2021/20-2 भोपाल दिनांक 24/09/2021

आदेश का विवरण -  स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित आदेश अनुसार मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को 15 नवम्बर 2021 तक निर्धारित है.

प्रमुख सचिव महोदया के निर्देशानुसार CM RISE एवं Digital प्रशिक्षण के सन्दर्भ में एवं इसके अतिरिक्त बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों के आवेदन हो तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के हेतु उपलब्ध कराना है.

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त मध्यप्रदेश को संबोधित पत्र में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार कर ओने अभिमत सहित अनुशंसा के उपलब्ध कराने को कहा है.

Chief Minister Excellence Award - मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के सम्बन्ध में RSK Order 

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Govt. employee CR - GAD MP शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने की समय सीमा के सम्बन्ध में निर्देश

Govt. employee CR - GAD MP शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने की समय सीमा के सम्बन्ध में निर्देश

शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने की समय सीमा के सम्बन्ध में निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 05-01/2020/1/9 भोपाल,दिनांक 6 10/2021

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखने की समय सीमा के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए. शासकीय सेवकों के लिए वर्ष 2020-21 से लिखी जाने वाली गोपनीय चरित्रावली में मतांकन के लिए निर्धारित समय सारणी –
  • सम्बन्धित शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को फॉर्म उपलब्ध कराए जाने की तिथि – 31 जुलाई 
  • Self असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि – 31 अगस्त
  • प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन – 30 सितम्बर
  • समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में मतांकन – 30 नवम्बर
  • स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन – 31 दिसम्बर 
Gyan Deep info द्वारा सीधे पीडीएफ इसलिए दिया गया है कि आप बिना डाउनलोड किए भी आर्डर / सर्कुलर को देख / पढ़ सके और आवश्यक होने पर आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्प्ले pdf के ठीक नीचे दी गई है,दी लिंक पर क्लिक कर आप आर्डर को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं. आशा है गोपनीय चरित्रवाली सम्बन्धी यह आदेश आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने की समय सीमा के सम्बन्ध में निर्देश



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Rajya Stariya Puraskar Madhya Pradesh - युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

MP State Award, Kabir Rajya Samman, Shankaracharya Sate Award, Gurunanak State Award, Goutam Buddha State Award, Rahim State Award.

State Award Madhya Pradesh
युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार (मध्यप्रदेश)
मध्यप्रदेश शासन द्वारा सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, प्रदुषण रोकने, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, सकजिक चेतन एवं राष्ट्रीय एकता बढ़ने तथा जरुरतमंदों की मदद के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले युवाओं को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं. यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष – 2019 तथा 2020 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं. राज्य पुरस्कारों हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10/11/2021 है.
युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश इस प्रकार है -
राज्य शासन युवाओं में पंथनिरपेक्ष, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना को मजबूत करने पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास राष्ट्रीय एकता मानवता की आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्थापित निम्नलिखित पांच पुरस्कारों के लिए सुयोग्य युवाओं से अर्हता की पूर्ति किये जाने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करता हैं :
1- कबीर राज्य सम्मान (पंथ निरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में)
2- शंकराचार्य राज्य सम्मान (प्रदुषण निवारण एवं प्रयावरण क्षेत्र में)
3- गुरुनानक राज्य सम्मान (महिला बाल विकास एवं कल्याण तथा अत्याचार निवारण के क्षेत्र में)
4- गौतमबुध्द राज्य सम्मान (सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में)
5- रहीम राज्य सम्मान (राष्ट्रीय एकता एवं मानव सेवा के क्षेत्र में)
प्रत्येक पुरस्कार रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) नगद का होगा। यदि किसी पुरस्कार के लिए एक से अधिक व्यक्ति पात्र होगें तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर वितरित की जायेगी। यदि किसी वर्ष पुरस्कार हेतु उपयुक्त व्यक्ति / व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाता है तो उस वर्ष पुरस्कार प्रदान नहीं किये जाएंगे तथा यह पुरस्कार आगा वर्ष लिए अग्रणीत नहीं होगें।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए पात्रता, योग्यता एवं मापदण्ड
1 - युवाओं में पंथनिरपेक्ष, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना राज्य सम्मानः
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिये केवल वे ही युवा व्यक्ति पात्र होगें जिन्होंनें पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) पंथनिरपेक्ष का परिचय देते हुये साम्प्रदायिक सद्भाव बनने के लिए किये गये श्रेष्ठ कार्य जैसे कि अपने जीवन को जोखिम में डालकर किसी अन्य समुदाय के सदस्य / सदस्यों के जीवन या उसकी सम्पत्ति की रक्षा करने हेतु अदम्य शारीरिक / नैतिक साहस का परिचय दिया हो, चाहे वह किसी भी व्यवसाय अथवा धर्म से संबंधित हो, या
(दो) विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म के बच्चों के मध्य शिक्षा, खेल एवं अन्य माध्यमों से साम्प्रदायिक सदभाव को बढ़ावा देने में अथवा विभिन्न क्षेत्रों / मोहल्लों में रहने वाले विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म के लोगों के मध्य साम्प्रदायिक सद्भाव व भाईचारा बढ़ाने में या विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म की महिलाओं के मध्य साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में विशेष योगदान दिया हो, या
(तीन) विभिन्न सम्प्रदाय अथवा धर्म के युवाओं को एक मंच पर एकत्र कर साम्प्रदायिक सद्भाव तथा भाई चारे का बढ़ावा दिया हो।
2 - पर्यावरण संरक्षण के लिये राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा व्यक्ति पात्र होगें जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) मध्यप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयां जो प्रदूषण फैलाती हो, जिनके प्रदूषण से हानि होने की संभावना हो, उन्हे प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया हो अथवा पर्यावरण के संबंध में जनजागृति एवं चेतना फैलाने के लिए स्वयं सक्रिय प्रयास किया हो।
3 - महिला एवं बच्चों के विकास के लिए राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा पात्र होगें जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु यथा महिलाओं पर अत्याचार का विरोध, दहेज उन्मूलन, महिला अधिकारों की रक्षा, बाल मजदूरी, निराश्रित बालकों में बुरे व्यसन से मुक्ति, बाल अपराध से मुक्ति, बाल अत्याचार से मुक्ति तथा महिलाओं एवं बच्चों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।
यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं.
4 - सामाजिक चेतना ग्रामीण विकास के लिये राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिये वे ही युवा व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) मध्यप्रदेश में सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो,
(दो) सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास कार्य मध्यप्रदेश राज्य में निर्दिष्ट क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए यथा ग्रामीणों में शिक्षा का स्तर उन्नत करने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, ग्रामीण जनों में स्वच्छता की भावना उत्पन्न करने ग्राम में सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना विकसित करने के कार्य आदि। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं.
(तीन) पुरस्कार के लिए वर्तमान के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक हैं, सेवा कार्य में व्यक्ति की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है।
(चार) पुरस्कार समग्र योगदान के आधार पर दिया जायेगा। इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति के एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिये।
(पांच) सेवा के क्षेत्र में व्यक्ति के योगदान का संबंधित क्षेत्र / वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।
5 - राष्ट्रीय एकता के लिए राज्य सम्मान :
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा व्यक्ति पात्र होंगे, जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।
(दो) राष्ट्रीय एकता कार्य इस निर्दिष्ट क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए यथा देशभक्ति की भावना विभिन्न माध्यमों से जागृत करने, सामान्य परिस्थिति एवं संकटकाल में अलगाव की प्रवृत्ति को रोकने दृष्टि किया गया कार्य आदि पुरस्कार के लिए पूर्ववर्ती कार्य की वर्तमान में भी निरन्तरता एवं सक्रियता होना आवश्यक होगा।
6 - मानवता की सेवा
इस क्षेत्र के लिए वे ही युवा पात्र होंगे जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/ 2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) विकलांग वृध्द, निराश्रित, नेत्रहीन, बधिर, मूक, बीमार, संकटग्रस्त पक्तियों की सेवा में विशिष्ट कार्य किये हों तथा उनका यह कार्य विशेष स्वरूप का सेवाभावी बिना भेदभाव के सामान्य जन के लिए हो, निकट नातेदारी एवं रिश्तेनाते के व्यक्तियों के लिए की गई सेवायें इस पुरस्कार के क्षेत्र में विचार योग्य नहीं होगी।
7 - इसके अतिरिक्त ऐसे युवा जिन्होंने समाज सेवा, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में जिला स्तर पर प्रशंसनीय कार्य किया हो एवं जिनके कार्य की जिला स्तर पर पहचान हो, कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से उनके नाम की अनुशंसा की जायेगी।
8 - उल्लेखित पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 तक एवं वर्ष 2020 के लिए दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक के उत्कृष्ट कार्यों के संदर्भ में ही दिये जायेगें। इन पुरस्कारों के लिये केवल वे ही युवा पात्र होगें जिनकी आयु पुरस्कार दिये जाने वाले वर्ष की 31 दिसम्बर को 18 से 35 वर्ष के बीच हो। अर्हतादायक युवा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दो प्रतियों में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिवस के भीतर अपने जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकेंगे। निश्चित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जावेगा। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. इस संबंध किसी प्रकार के विलम्ब जैसे डाक व्यवस्था आदि के कारण होने वाले विलम्ब को मान्य नहीं किया जावेगा। शासन को सीधें प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना संभव नहीं होगा। निश्चित समय-सीमा में प्राप्त आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय के रजिस्टर में पंजी होंगे, जिसमें प्राप्ति का दिनांक अंकित किया जायेगा
9 - विचार योग्य पाये गये आवेदन पत्रों में दर्शायी गई घटना / घटनाओं कार्य / कार्यों की जांच संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा या तो स्वयं की जायेगी और उन पर स्वयं की स्पष्ट अनुशंसा दी जाएगी अथवा उनकी जांच स्थानीय अधिकारियों अर्थात पुलिस अधीक्षक / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से करायी जाएगी और उसके द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति के स्पष्ट अभिमत हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे, जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के पश्चात कलेक्टर द्वारा ऐसे प्रस्ताव स्पष्ट अभिमत सहित अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को दिनांक 31/12/2021 तक निश्चित रूप से भेजे जाएगें। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र एवं प्रक्रिया:
युवा राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के लिए विचार हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित है -
1. समयावधि -
पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01/01/2019 से 31/12/ 2019 तक की अवधि एवं वर्ष 2020 के लिए दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में आवेदक द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जावेगा।
2. अर्हताऐं –
आवेदक की आयु पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष में 31 दिसम्बर को 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। इससे कम अथवा इससे अधिक अवधि के आयु वर्ग के आवेदक के नाम पर विचार नहीं होगा।
3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –
अर्हतादायक युवा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दो प्रतियों में नवीन पासपोर्ट फोटो सहित विज्ञापन के प्रकाशन के दिनांक से 45 दिवस के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। (वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के उक्त पुरस्कारों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु संभाग स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 25/09/2021 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है. जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि 45 (पैतालीस) दिवस नियत हैं। उक्त नियत अवधि दिनांक 10/11/2021 को समाप्त होगी।) शासन को सीधे आवेदन करने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। विलम्ब से अथवा डाक व्यवस्था के विलम्ब के कारण निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किये जायेंगे।
4. आवेदनों पर कार्यवाही -
आवेदकों से प्राप्त आवेदन कलेक्टर कार्यालय में एक रजिस्टर में तिथिवार पंजीकृत किये जायेंगे तत्पश्चात् आवेदक द्वारा किये गये कार्यों / घटनाओं की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा की जावेगी अथवा उसकी जांच पुलिस अधीक्षक अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कराई जाकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर समिति की स्पष्ट अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र / समस्त अभिलेख सहित प्रस्ताव दिनांक 31/12/2021 तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किये जायेंगे। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. निर्धारित तिथि के बाद कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2 / विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.mp.gov.in/samman.htm पर प्राप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश राज्य सम्मान के बारे में सामान्यप्रशासन विभाग का आदेश तथा पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप 

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SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान

SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय -वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - कमांक एफ-6-1 / 2002 / आ.प्र./ एक  - 17 सितम्बर, 2021

आदेश का विषय - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में वृद्धि

सन्दर्भ - इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 19.09.2002: 11.07.2005, 31.07.2007. 23.02.2008, 15.01.2009, 23.07.2009 07.08.2010, 18.07.2011, 15.06.2012. 10.07.2013, 14.07.2014. 15.07.2015, 21.07.2016, 10.07.2017, 18.07.2018. 09.03.2019 एवं 04.07.2020

आदेश का विवरण - इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04 जुलाई, 2020 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा दिनांक 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई थी।

2/ राज्य शासन, विचारोपरांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक एक वर्ष वृद्धि करता है।

3/ सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / केरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही नियत समयावधि में करना सुनिश्चित करें।

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Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

 Computer Proficiency Certification Test - CPCT Validity

 विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 17/09/2021 

आदेश का विषय - शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सुचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में.

सन्दर्भ - 

1- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015

2- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्रदिनांक 24/07/2019

3- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीविभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2, दिनांक 23-03-2021

आदेश का विवरण -  सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने
कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि में वृद्धि की है,  राज्य शासन द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) (पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों सहित) की वैधता अवधि सात (07) वर्ष निर्धारित की है.

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

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Good News for MP Govt. employees : MP Govt. कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर - पदोन्नति की रणनीति निर्धारण के लिये मंत्री समूह गठित.

Good News for  MP Govt. employees

Good News for  MP Govt. employeesMP Govt. कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर - पदोन्नति की रणनीति  निर्धारण के लिये मंत्री समूह गठित
मध्य प्रदेश कर्मचारी समाचार
 
MP Govt. कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर - पदोन्नति की रणनीति  निर्धारण के लिये मंत्री समूह गठित.

Group of Ministers constituted to determine promotion strategy

विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ ए 3-33/2021/एक(1) भोपाल दिनांक 13 सितम्बर 2021

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रतानुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की रणनीति के निर्धारण के लिये मंत्री समूह का गठन किया है।

पांच सदस्यीय मंत्री समूह इस प्रकार है -

MP पदोन्नति पर रणनीति बनाने हेतु गठित मंत्री समूह
1. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री,
गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
2. श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री,
जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
3. श्री विजय शाह, मंत्री,
वन विभाग
4. श्री अरविन्द भदौरिया, मंत्री,
सहकारिता, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग
5. श्री इंदर सिंह परमार, मंत्री,
सामान्य प्रशासन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)

शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रतानुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की रणनीति के निर्धारण के लिये गठित इस  मंत्री समूह के समन्वयक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग होंगे.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश 

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Hartalika Teej Special Leave Order - हरतालिका तीज विशेष अवकाश आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए

https://gyandeepinfo.blogspot.com/2019/08/hartalika-teej-special-leave-order.html

 Hartalika Teej Special Leave Order - हरतालिका तीज विशेष अवकाश आदेश

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक 392 / 1413 / 1 (3) 81 भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 1981

विवरण – यह आदेश हरतालिका तृतीया के उपलक्ष में हिन्दू महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है. आदेश के अनुसार ‘राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवाओं में कार्यरत हिन्दू महिला कर्मचारियों को जो हरतालिका का व्रत रखने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है उन्हें उस दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए. यह आदेश वर्ष 1981 में 1 सितम्बर 1981 को हरतालिका तीज के बारे में जारी किया गया था.

आदेश के बिन्दू क्रमांक 2 के अनुसार यह आदेश आगामी वर्षों में भी लागु रहेगा.

  • Gyan Deep Info पर जो भी Order / Circular पोस्ट किया जा रहा है, उसे यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो शो होने वाली PDF के कार्नर पर बने एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए, इसके अतिरिक्त पीडीएफ के नीचे Download Circular in PDF   की लिंक भी दी गई है.
देखिए आदेश -


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