वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P.
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल
आदेश
क्रमांक व दिनांक - आदेश क्र. एफ. सी-3-84/92/3/1 भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल
1998
सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त, पदोन्नत,
स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए थे, 2
अप्रेल 1998 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं
(सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए शासकीय
सेवकों / कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में नियम जारी किए. यह आदेश Gyan Deep Info को आदरणीय श्री दीपक हलवे 'प्राचार्य' जी द्वारा सभी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध कराया गया है, श्री हलवे सर का हार्दिक आभार.
इस आदेश में -
1. सीधी भारती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारण नियम
2. स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता
3. विशेष मामलों में वरिष्ठता
4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता
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