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वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P. Govt.


वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P.
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्र. एफ. सी-3-84/92/3/1 भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998
सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त, पदोन्नत, स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए थे, 2 अप्रेल 1998 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों / कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में नियम जारी किए. यह आदेश Gyan Deep Info को आदरणीय श्री दीपक हलवे 'प्राचार्य' जी  द्वारा सभी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध कराया गया है, श्री हलवे सर का हार्दिक आभार.
इस आदेश में -
1. सीधी भारती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता  निर्धारण नियम
2. स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता
3. विशेष मामलों में वरिष्ठता
4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता
 
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Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2019

विषयः शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पनि द्वारा परिवार कल्याण कार्यकम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 9 फरवरी,2017

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2017 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम प्रसूति में जुड़वा संतान पैदा होने के उपरांत नसबंदी कराये जाने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है। ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

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MP Govt. Order : 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी. 3-10/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2019

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभाग का परिपत्र क्रमांक सी. 3-24/2000/3/1, दिनांक 22-8-2000, 10 दिसम्बर, 2001, 20 दिसम्बर, 2001, 30 जनवरी,2001, 21 फरवरी, 2002 एवं दिनांक 20 मार्च, 2003.का उल्लेख करते हुए  शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश को  50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बंध में  निर्देश जारी किए और अपने विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ पदस्थ अधिकारियों की समीक्षा सीमा में कर उसकी अद्यतन जानकारी 20 दिवस के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जारी आदेश के अनुसार मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय कार्यों में बेहतर Efficiency की आवश्यक बताते हुए ऐसे अधिकारी जो अक्षम हैं अथवा अक्षमता के साथ कार्य करते हैं उन्हें हटाया जाये। इस हेतु 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम पूरा करने वाले अधिकारी की समीक्षा करने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों की समीक्षा अगले 30 दिवस में पूरा कर जिन्हें अयोग्य पायें उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लें। इस प्रक्रिया की सघन मानीटरिंग की जाकर 30 दिवस के अंदर परिणामों से उन्हें अवगत कराया जावे।
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Age Limits For Govt. Services मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में किया बदलाव.

 Age limits for government services.

MP Govt. Change Age Limits For Govt. Services मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में किया बदलाव.

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04/07/2019  

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी  के पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट दी गई है.

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

मध्यप्रदेश शासन ने लिया निर्णय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा आरक्षण

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02/07/2019

मध्यप्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो अन्य किसी आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते को शासकीय सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. 
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Deputation Rule GAD MP : बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत.

Deputation Rules : GAD MP
Deputation Ruls - GAD MP

Deputation Rule GAD MP  : बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत.
विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक व दिनांक – क्रमांक सी/3-14/06/3/एक,  भोपाल दिनांक 29/02/2008 

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा एक विभाग से दुसरे विभाग में शासकीय सेवक की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर लेने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 29 फ़रवरी 2008 को जारी किए थे.

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M.P. Govt. New Transfer Policy : राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2019-20

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Transfer Policy 2019-20

  Transfer Policy 2019-20


राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) 2019-20

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक – एफ 6-1/2019/एक/9 भोपाल, दिनांक 04/06/2019

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) दिनांक 04 जून 2019 को जारी की गई.

Transfer 5 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक – जारी पालिसी के अनुसार प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों के पुरे वर्ष निरंतर स्थानांतरण करने पर प्रतिबन्ध लागु रहेगा. वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 5 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक की अवधी के लिए प्रतिबन्ध कप शिथिल किया गया है. इस अवधी में सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे.

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देखिए – स्थानांतरण नीति 2019-20




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Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।

Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan

अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)(GAD MP)

आदेश क्रमांक - एफ-5-1/2013/1-15/क. क. भोपाल, दिनांक 28/07/2014

पृष्ठांकन - संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण, मध्यप्रदेश।

पृष्ठा.क्रमांक - शि. क./ए/91/हड़ताल अवधि/अवकाश/2014/1405 भोपाल, दिनांक 22/09/2014

अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश / अन्य देय अवकाश में स्वीकृत किए जाने की अनुमति।

हड़ताल अवधि 

  • दिनांक 25/10/2009 से 31/10/2009 - कुल 07 दिवस
  • दिनांक 03/12/2012 से 05/12/2012 - कुल 03 दिवस।
  • दिनांक 15/02/2013 से 13/03/2013 - कुल 27 दिवस।
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B.Sc. की डिग्री Computer Science / IT विषय के साथ करने वालों के लिए Good News.

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GAD MP New Order

B.Sc. की डिग्री Computer Science / IT विषय के साथ करने वालों के लिए अच्छी खबर 

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश ने जारी किया स्पष्टीकरण।

विभागसामान्य प्रशासन विभागमध्यप्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांकसी-3-7/2015/1/3 भोपालदिनांक 29/05/2019

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने आदेश क्रमांक सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29/05/2019 द्वारा Computer Diploma / Degree के अंतर्गत अंतर्गत आने वाले विषयों के सम्बंध में स्पष्टीकरण जारी किया।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पूर्व जारी आदेश क्रमांक सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18/08/2015 में उल्लेखित सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर तथा इनके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अथवा उच्च स्तर की डिग्रियां जिनमें B.Sc. (IT/CS) की उपाधि भी मान्य की गई है। शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में B.Sc. (IT/CS) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल B.Sc. की उपाधि प्रदान की जाती है।

अतः इस संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी. उपाधि धारक बी.एस.सी.की परीक्षा आई.टी./कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अंकसूची के आधार पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाएगा।
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देखिए - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश. 



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GAD MP Order : शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में नहीं लगाने के सम्बंध में निर्देश।

शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में लगाए जाने पर रोक सम्बन्धी आदेश।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक - एफ 11-38/2017/1/9 भोपाल दिनांक 08/11/2017

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में न लगाने के सम्बंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) की धारा 27 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश जारी किया।
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देखिए - GAD MP द्वारा जारी Circular

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MP Govt. Employees CR शासकीय कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के सम्बंध में निर्देश।

शासकीय कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के सम्बंध में निर्देश।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश (GAD MP)

आदेश क्रमांक - 925-2014/1/9 भोपाल दिनांक 05/05/2018

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखने की समय सीमा के बारे में दिनांक 05/05/2018 को जारी निर्देश 
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देखिए - गोपनीय चरित्रावली समय सीमा के सम्बंध में निर्देश

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Green Card Increment New Order - शासकीय सेवकों को दो जीवित संतान पर नसबन्दी कराने पर मिलने वाली एक अग्रिम वेतन की सुविधा समाप्त ।

 Green Card Increment Rule
Green Card Increment New Order - शासकीय सेवकों को दो जीवित संतान पर नसबन्दी कराने पर मिलने वाली एक अग्रिम वेतन की सुविधा समाप्त ।

ग्रीन कार्ड : अग्रिम वेतनवृद्धि नियम में परिवर्तन।

विभाग - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP)

आदेश क्रमांक - सी-3-11/2016/1/3 भोपाल दिनांक 09/02/2017

सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबन्दी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतनवृद्धि के सम्बंध में जारी आदेश - राज्य शासन का निर्णय - दो जीवित संतान के पश्चात नसबन्दी कराने पर एक वेतनवृद्धि की सुविधा समाप्त कर दी गई है, ये आदेश जारी होने के दिनांक से लागू।

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शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का वेतन स्वीकृत करने के सम्बंध में आदेश - सामान्य प्रशासन विभाग ( Hadtal Awadhi Vetan GAD MP Order 08/03/2019)

शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का वेतन स्वीकृत करने के सम्बंध में आदेश।
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।

आदेश क्रमांक - एफ 5-4/2019/1-15/क.क. भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019

राज्य शासन द्वारा विभिन्न शासकीय कर्मचारी संघों (म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भोपाल, अध्यापक संघ, म.प्र. राजस्व निरीक्षक संघ, म.प्र. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ भोपाल तथा बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भोपाल) द्वारा की गई विभिन्न हड़तालों का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बंध में निर्णय।


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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण : आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश.
विभाग - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल.
आदेश क्रमांक - क्रमांक एफ सी-3-8/2019/1/3 भोपाल दिनांक 06/05/2019
विषयवस्तु - आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा 103 वे संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. इसका लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश.
इसके साथ ही आदेश के साथ "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" को जारी किए जाने वाले "आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र" का प्रारूप भी दिया गया है.

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