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DPI द्वारा HS एवं HSS Schools के लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम लक्ष्य (Exam Result Target) निर्धारित करने का आदेश.

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DPI द्वारा HS एवं HSS Schools के लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम लक्ष्य (Exam Result Target) निर्धारित करने का आदेश.

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक / समग्र /176/2021/155 भोपाल दिनांक 18/01/2021

आदेश का विषय – सत्र 2020-21 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधर एवं परीक्षा परिणाम में वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारण बाबत.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षावार एवं विषयवार लक्ष्य निर्धारण हेतु निर्देश जारी किये गए हैं.

आदेश में उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल तथा अन्य विद्यालयों के लिए अलग-अलग प्रतिशत के आधार पर विद्यार्थियों की चार-चार श्रेणियां A+, A, B और C निर्धारित की है. श्रेणीवार विद्यार्थियों की संख्या का आंकलन कर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा.

आदेश में विद्यालय स्तर पर विषय शिक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, जिला स्तर से की जाने वाली कार्यवाही तथा संयुक्त संचालक स्तर से किये जाने वाले कार्य के साथ ही निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति पर प्रोत्साहन तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न करने पर कार्यवाही का उल्लेख किया गया है.

समस्त HS एवं HSS विद्यालयों के शिक्षकों दिनांक 25 जनवरी 2021 अपना लक्ष्य निर्धारण करना है.

Exam Target के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आर्डर

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MP Board High School एवं Higher Secondary Exam 2020 में 0 से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय एवं केचमेंट की Middle School के Teachers की दक्षता आंकलन परीक्षा की तिथि में परिवर्तन


MP Board Exam 2020 में 0 से 40 प्रतिशत Result वाले School के शिक्षकों की होगी Exam, DPI ने जारी किए निर्देश.

विभाग का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश 
आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक / समग्र /2020/3137 भोपाल, दिनांक: 14/12/2020

आदेश का विषय - सत्र 2019-20 में मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले एवं हाई  / हायर सेकेण्डरी विद्यालय के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की दक्षता आंकलन.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक / समग्र /2020/3137 भोपाल, दिनांक: 14/12/2020 के अनुसार ऐसे विद्यालय एवं विषय शिक्षक जिनका वर्ष 2019-20 में मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत अथवा इससे कम हैं, इन विद्यालय के विषय शिक्षकों तथा हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालय के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के विषय शिक्षकों की दक्षता आंकलन हेतु परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु विषयमान से स्कूलों की एवं शिक्षकों की सूची संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारीयों को ईमेल की गई है।

NEW - High School एवं Higher Secondary Exam 2020 में 0 से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय एवं केचमेंट की Middle School के Teachers की दक्षता आंकलन परीक्षा की तिथि में परिवर्तन
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक/समग्र/2020/3197 भोपाल दिनांक 23/12/2020 के अनुसार ऐसे हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिनका वर्ष 2019-20 की कक्षा 10 वी एवं 12 वी की परीक्षा का परिणाम 40 प्रतिशत अथवा उससे कम है तथा ऐसे हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिनका परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत अथवा उससे कम है के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के सभी शिक्षकों की दक्षता आंकलन परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है. 
शिक्षकों की दक्षता आंकलन परीक्षा की नवीन तिथियाँ -

Teachers Exam New Date - शिक्षकों की दक्षता आंकलन हेतु निम्न तिथियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा :-

हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा

परीक्षा दिनांक - 03.01.2020 (समय दोपहर 12:00 से 3:00 बजे तक)

केचमेंट की माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा

परीक्षा दिनांक - 04.01.2020 (समय दोपहर 12:00 से 300 बजे तक)

शिक्षकों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आवश्यक स्थलों का चिन्हांकन कर परीक्षा आयोजित की जायेगी स्थल का चयन, केन्द्र पर संख्या निर्धारण, एवं मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता (20 उ.पु. पर 1) का चयन जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।

हाई/हायर सेकेण्ड्री तथा माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षक जिस विषय के लिए नियुक्त है उन्हें उसी विषय की परीक्षा में शामिल किया जायेगा.

राज्य स्तर से भी एक आब्जर्वर जिले में उपस्थित रहकर COVID-19 की गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित कराते हुए संपूर्ण कार्यवाही पर नजर रखेंगे।

परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को उसी दिन कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उपयुक्त कारण होने पर (कोरोना संक्रमण इत्यादि) अनुपस्थित शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जायेगी। इस हेतु प्रथक से परीक्षा तिथि की सूचना दी जाएगी।

परीक्षा के दौरान शिक्षक पाठ्यपुस्तक का उपयोग कर सकेंगे पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त गाईड, प्रादर्श प्रश्न इत्यादि सामग्री का उपयोग नहीं कर सकेंगे ।

उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी दिन किया जायेगा तथा परीक्षा परिणाम गोपनीय रखा जाएगा।

दक्षता आंकलन परीक्षा के बाद माध्यमिक स्तर के लिए DIET तथा हाई / हायर सेकेण्डरी स्तर के लिए IASE द्वारा परिणामो का विश्लेषण कार्य किया जाएगा।

दक्षता आंकलन परीक्षा के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित दक्षता प्राप्त न करने वाले शिक्षकों को दो माह की अवधि दक्षता सुधार हेतु दी जाएगी। जिला स्तर के इन शिक्षकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण भी किया जाएगा, तदुपरांत मार्च के प्रथम सप्ताह में दक्षता आंकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

शिक्षकों की दक्षता आंकलन परीक्षा के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. 

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Rules and Regulation for Medical Expense DPI Order - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिशा निर्देश जारी.

Rules and Regulation for Medical Expense DPI Order - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिशा निर्देश जारी.

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/बजट/चिकि.व्यय.प्रति./2020/516 भोपाल, दिनांक 05/12/2020

आदेश का विषयचिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश द्वारा यह दिशा निर्देश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीयों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में जारी किया गया है. आदेश में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश दिए गए हैं –

  • जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति मूल प्रति में ही विभाग को उपलब्ध करावें तथा स्पष्ट उल्लेख करें कि स्वयं का है अथवा पति/पत्नि, पुत्र/पुत्री एवं माता/पिता।
  • स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्योत्तर स्वीकृति की छायाप्रति एवं देयकों पर द्वितीय अभिगत में छूट देने हेतु प्रमाण पत्र (प्रोलोंग प्रमाण पत्र) को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर ही उपलब्ध करावें।
  • प्रशासकीय स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्योत्तर की प्रति पठनीय योग्य हों।
  • प्रकरण यदि आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति / अग्रिम के लिये प्रस्तुत किये जाते है, तो आश्रित की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करावें। आश्रित यदि पेंशनर / सेवा में है तो उसका भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करे एवं पुत्र/ पुत्री की आयु लिखे.
  • यदि प्रकरण पुराने वित्तीय वर्ष के तो समय से प्रस्तुत नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए नवीन वित्तीय वर्ष की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रस्तुत किये जाये ।
  • विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकरणों को उचित माध्यम से ही संचालनालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करे।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम प्रकरणों के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी दिशा निर्देश

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Adhaypak Samvarg 6th Pay Arrear installment– अध्यापक संवर्ग के 6th Pay के एरियर की तृतीय किश्त के भुगतान का आदेश.

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Adhaypak Samvarg 6th Pay Arrear Tisari Kisht Order – अध्यापक संवर्ग के 6th Pay के एरियर की तृतीय किश्त के भुगतान का आदेश.

विभाग का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/बजट (डी)/2020/523 भोपाल, दिनांक 11/12/2020

आदेश का विषय – अध्यापक संवर्ग का IFMIS में माइग्रेशन

सन्दर्भ - स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक /वि,स.प्र./2020/649-650 भोपाल, दिनांक 09/12/2020

विवरण – इस आदेश द्वारा अध्यापक संवर्ग के 6th Pay के एरियर की तृतीय किश्त के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई है. अध्यापक संवर्ग के छठवां वेतनमान के एरियर हेतु दिनांक 01/01/2016 से दिनांक 30/03/2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तीन किश्तों में क्रमशः 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किया जनता. छठवां वेतनमान एरियर की तृतीय एवं अंतिम किश्त 2020-21 में भुगतान जो पूर्व में आदेश द्वारा रोका गया था. संदर्भित आदेश अनुसार विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग अध्यापक संवर्ग के 6th Pay के एरियर की तृतीय किश्त के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई है.

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Guest Teachers New Order - अतिथि शिक्षक भर्ती आदेश 2020 (Guest Teachers Recruitment 2020)


Guest Teachers New Order : Guest Teachers Update

Guest Teachers New Order Date 07/01/2021

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/समग्र शिक्षा/ अतिथि शिक्षक / 2021/ 53 भोपाल, दिनांक 07/01/2021

आदेश का विषय - हाई/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों द्वारा विमर्श पोर्टल पर रिक्तियों की जानकारी अद्यतन करने के उपरांत रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित करना.

सन्दर्भ - संचालनालय का पत्र क्र/ 3165 दिनांक 18.12.2020

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में नए निर्देश जारी किए है.

 

अतिथि शिक्षक भर्ती के सम्बन्ध में दिनांक 28/11/2020 को जारी आदेश.

अतिथि शिक्षक भर्ती आदेश 2020 (Guest Teachers Recruitment 2020)

विभाग का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक / समग्र शिक्षा/अतिथि शिक्षक/2020/3080 भोपाल दिनांक 28/11/2020

विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के ;लिए प्रदेश के High School एवं Higher Secondary School के लिए अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए. जारी निर्देश के अनुसार नियुक्ति में गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा.GFMS Portal के माध्यम से Online होगीभर्ती.

अतिथि शिक्षकों कि व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश तथा समय सारणी की जानकारी के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आदेश

अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश pdf में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Revision Test New Instructions - शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय शालाओं में रिवीजन टेस्ट आयोजन के सम्बन्ध में DPI द्वारा दिशा निर्देश जारी


Revision Test New Instructions - शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय शालाओं में रिवीजन टेस्ट आयोजन के सम्बन्ध में DPI द्वारा दिशा निर्देश जारी  

MP Education - Revision Test for Class 9th to 12th

विभाग का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय(DPI), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक / समग्र / 105 / 2020 / 2672 | 3027 भोपाल दिनांक 17/11/2020

विषय- शासकीय शालाओं के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट के मूल्यांकन के संबंध में ।

DPI द्वारा प्रदेश कि शासकीय शालाओं में कक्षा 9 वी से 12 वी के विद्यार्थियों के रिवीजन टेस्ट के सम्बन्ध में आदेश  क्र./समग्र/105/ 2020/ 2672 भोपाल दिनांक 12/11/2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे. शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में रिवीजन टेस्ट के सम्बन्ध में दिनांक 17/11/2020 को जारी निर्देश इस प्रकार है -

दिनांक 20 नवंबर 2020 से प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में रिवीजन टेस्ट आयोजित किये जायेंगे। इस संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश एवं समय- सारणी जारी की गई है कतिपय विद्यालयों द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय हाईस्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में टेस्ट एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया किस तरह संपादित की जाए।

शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय शालाओं में रिवीजन टेस्ट के सम्बन्ध में निर्देश

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों के लिए सामान्यत ग्राम की प्राथमिक अधवा माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों द्वारा रिवीजन टेस्ट लेने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी. इसके बाद भी अनुपलब्धता की स्थिति से संकुल द्वारा व्यवस्था की जाएगी। ऐसे विद्यालय जहाँ संबंधित विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं है, उन विद्यालयों के विद्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिका संकुल स्तर पर भेजी जाएगी तथा संकुल प्राचार्य विषय शिक्षकों से उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवायेंगे। यदि सकुल में भी किसी विषय विशेष के शिक्षक उपलब्ध नहीं हों तो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला शिक्षा अधिकारी मूल्यांकन हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी विद्यालयों के समस्त विद्यार्थी रिवीजन टेस्ट में सम्मिलित हो यह सुनिश्चित करते हुए मूल्यांकन की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।

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Class 9th to 12th Rivision Test 2020-21 के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी दिशा निर्देश


विभाग का नाम
– लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक क्रमांक/समग्र/105/2020/2672 भोपाल, दिनांक 12.11.2020

विषय - शासकीय शालाओं के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट।

विवरण – DPI द्वारा जारी इस आर्डर में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9 वी से 12 वी के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 20 नवम्बर से 28 नवम्बर 2020 तक आयोजित होने वाले RevisionTest 2020-21 के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस वर्ष COVID-19 संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में शालाओं में नियमित कक्षाओं का सञ्चालन नहीं हो सका है. अध्ययन की निरंतरता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों DigiLEP, दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर शैक्षिक प्रसार, हमारा घर हमारा विद्यालय, ऑनलाइन कक्षाएँ आदि का प्रयोग किया गया. इस अध्ययन के लिए विभाग द्वारा रिवीजन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है.   इस आर्डर का संक्षेप विवरण –

RevisionTest 2020-21 के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

RevisionTest 2020-21 का Time Table

DPI द्वारा कक्षा 9 वी से 12 वी के रिवीजन टेस्ट के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची

कक्षा 9 वी से 12 वी के शाला स्तर पर तैयार किए जाने वाले प्रश्न पत्र

रिवीजन टेस्ट के लिए विषयवार पाठ्यक्रम

रिवीजन टेस्ट के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आदेश (आदेश pdf में डाउनलोड के लिए लिंक नीचे दी गई है)

Download Order in PDF

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विद्यालयीन अभिलेख Marksheet, TC और Gap Certificate आदि के लिए शपथ पत्र (Affidavit) न लिए जाने सम्बन्धी DPI Order


विद्यालयीन अभिलेख Marksheet, TC और  Gap Certificate आदि के लिए शपथ पत्र (Affidavit) न लिए जाने सम्बन्धी DPI Order

विभाग का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक / विद्या / डी / 2014 / 3001 भोपाल दिनांक 29/12/2014

आदेश का विषय - विद्यालयीन अभिलेख बाबत शपथ पत्र न लिए जाने विषयक

विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार विद्यालय में छात्र / छात्राओं से अंकसूची (Marksheet) / स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) की द्वितीय अथवा तृतीय प्रति हेतु आवेदन के साथ या प्रवेश के समय अध्ययन अन्तराल (Gap Certificate) के सम्बन्ध में शपथ पत्र (Affidavit) लिए जाने को प्रतिबंधित किया गया है और यह निर्देश दिए गए कि जहाँ आवश्यक हो वहन शपथ पत्र के स्था पर छात्र / छात्राओं से स्व घोषणा पत्र लिए जाए.

Gyan Deep Info द्वारा आदेश निचे दिया जा रहा है, आदेश को pdf में डाउनलोड की लिंक नीचे दी गई है.

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा जारी आदेश 

आदेश pdf फार्मेट में Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Shikshak Samman 2020 www.mhrd.gov.in शिक्षक सम्मान - 2020 : राज्य / राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान / पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा नामांकन प्रक्रिया एवं चयन हेतु मापदंड

Rashtriya Shikshak Samman
Shikshak Samman 2020
राज्य / राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान / पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा नामांकन प्रक्रिया एवं चयन हेतु मापदंड 
विभाग - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश 
आदेश क्रमांक - राशिकप्र/पुर./2020/1006 भोपाल दिनांक 25/06/2020
विषय - राज्य / राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान / पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा नामांकन प्रक्रिया एवं चयन हेतु मापदंड.
  
शिक्षक सम्मान 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन / नामांकन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.mhrd.gov.in पर किए जा सकते हैं, शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 6 जुलाई 2020 तक स्वीकार किए जायेंगे. 
➤राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार - 2020 हेतु नामांकन की पात्रता.
➤राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार - 2020 हेतु नामांकन एवं चयन प्रक्रिया.
➤जिला चयन समिति 
➤राज्य चयन समिति और 
➤प्रक्रिया की समय सारणी तथा मूल्याङ्कन की जानकारी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देश / सर्कुलर देखिये.

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शिक्षक सम्मान आवेदन व प्रक्रिया निर्देश 2019 


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High School एवं Higher Secondary स्कूलों में होगा Ojas Youth Club का गठन

High School एवं Higher Secondary स्कूलों में होगा Ojas Youth Club का गठन

विभाग - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश
आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक /आर.एम.एस.ए. / यूथ क्लब /2019 /3310 भोपाल, दिनांक 21/10/2019

विवरण - समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत High School एवं Higher Secondary शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास तथा उनमें सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदेश की शालाओं में 'Ojas Youth Club' का गठन किया जाएगा। ओजस क्लब का उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों को एक्सट्रा करीकुलर गतिविधियों के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ओजस क्लब की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की गतिविधियां संचालित की जाएगी।

देखिए 'ओजस यूथ क्लब' गठन के सम्बंध में DPI द्वारा जारी निर्देश -


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Ek Parisar Ek Shala Order : एक परिसर एक शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश के निर्देश

Ek Parisar Ek Shala Order  
एक परिसर एक शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश के निर्देश

विभाग – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक व दिनांक – क्रमांक / ईपीएसएस / अ.संचा. / 2019 / 20 भोपाल दिनांक 03/07/2019

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक ही परिसर में संचालित होने वारी विभिन्न स्तर की शालाओं (PS/MS/HS/HSS) को एकीकृत करते हुए अक शाला (एकीकृत शाला) के रूप में सञ्चालन का निर्णय आदेश क्रमांक / एफ 44-19 / 2018 / 20-2 भोपाल दिनांक 05-09-2018 द्वारा लिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के उक्त आदेश को क्रियान्वित करने तथा एक परिसर एक शाला के अंतर्गत शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं. DPI द्वारा जारी निर्देश में एकीकृत शाला के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं.

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देखिए Circular -




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Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।

Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan

अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)(GAD MP)

आदेश क्रमांक - एफ-5-1/2013/1-15/क. क. भोपाल, दिनांक 28/07/2014

पृष्ठांकन - संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण, मध्यप्रदेश।

पृष्ठा.क्रमांक - शि. क./ए/91/हड़ताल अवधि/अवकाश/2014/1405 भोपाल, दिनांक 22/09/2014

अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश / अन्य देय अवकाश में स्वीकृत किए जाने की अनुमति।

हड़ताल अवधि 

  • दिनांक 25/10/2009 से 31/10/2009 - कुल 07 दिवस
  • दिनांक 03/12/2012 से 05/12/2012 - कुल 03 दिवस।
  • दिनांक 15/02/2013 से 13/03/2013 - कुल 27 दिवस।
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आदेश डाउनलोड कीजिए - Download Order/Circular
देखिए - आदेश 


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Earned leave rule for Teachers : ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य किए जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बंध में आदेश।

ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य किए जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बंध में आदेश। 
यह आदेश "शैक्षणिक परिसरों की खबरें" (श्री दीपक हलवे) के संकलन से।

आदेश 1
विभाग  - लोकशिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश।
आदेश क्रमांक - स्था-2/एम/    /2011/1563 भोपाल, दिनांक 14/10/2011

आदेश 2
विभाग - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्ल्भ भवन मंत्रालय भोपाल।
आदेश क्रमांक - 419/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 16 जून 2008


ग्रीष्मकालीन अवकाश में शासकीय कार्य किए जाने पर शैक्षणिक संवर्गों को अर्जित अवकाश की पात्रता के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहे जाने पर DPI द्वारा वित्त विभाग का आदेश संलग्न करते हुए निर्देश जारी किए गए।

देखिए - ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य करने पर अर्जित अवकाश के सम्बंध में निर्देश/आदेश 
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देखिये आर्डर 


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